Close Menu
News SamvadNews Samvad
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • राशिफल
Facebook X (Twitter) Instagram
Wednesday, 28 October, 2026 • 12:40 am
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • AdSense Policy
  • Terms and Conditions
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest Vimeo
News SamvadNews Samvad
  • HOME
  • INDIA
  • WORLD
  • JHARKHAND
    • RANCHI
  • BIHAR
  • UP
  • SPORTS
  • HOROSCOPE
  • CAREER
  • HEALTH
  • MORE…
News SamvadNews Samvad
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • राशिफल
Home » गुरुग्राम में जज की पत्नी और बेटे के हत्यारे को फांसी की सजा
देश

गुरुग्राम में जज की पत्नी और बेटे के हत्यारे को फांसी की सजा

February 7, 2020No Comments2 Mins Read
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Follow Us
Google News Flipboard Facebook X (Twitter)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Telegram WhatsApp Email
WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now

अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :

auto

auto

गुरुग्राम। जिला एवं सत्र न्यायधीश सुधीर परमार की अदालत ने शुक्रवार को गुरुग्राम के पूर्व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की पत्नी एवं बेटे की हत्या के दोषी को फांंसी की सजा सुनाई है। इससे पहले गुरुवार को अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित गनर महिपाल को दोषी करार दिया था।

तीन न्यायधीशों ने की मामले की सुनवाई
इस मामले की तीन न्यायधीश सुनवाई कर चुके हैं। 9 जनवरी 2019 को आरोपित पुलिसकर्मी महीपाल पर तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायधीश आरके सौंधी की अदालत ने चार्ज फ्रेम किया था। पुलिस ने 81 गवाह बनाए थे, जिनमें से 64 गवाहों की गवाहियां अदालत में एक फरवरी से लेकर 7 दिसम्बर 2019 तक कराई गईं। इन गवाहों में दो चश्मदीद गवाहों के अलावा तीन न्यायधीशों ने भी गवाही दी।

जिला एवं सत्र न्यायधीश आरके सौंधी का तबादला होने के बाद उनके स्थान पर आए सत्र न्यायधीश एमएम धौंचक ने इस मामले में सुनवाई की। इसके बाद यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर परमार की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। अदालत ने गुरुवार को आरोपित महिपाल को हत्या, साक्ष्यों को मिटाने और सर्विस रिवॉल्वर से गोलियां चलाकर दो लोगों की हत्या करने का दोषी करार दिया। आज शुक्रवार को अदालत ने उसी दोषी महिपाल को फांसी की सजा सुनाई है।

उल्लेखनीय है कि 13 अक्टूबर 2018 को गुरुग्राम के जज कृष्णकांत की पत्नी रितु और बेटे ध्रुव को उनके गनमैन ने उस समय गोली मार दी थी, जब वे सेक्टर-49 की आर्केडिया मार्केट में खरीददारी करने गए थे। पत्नी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था, जबकि बेटे ध्रुव की कुछ दिन बाद अस्पताल में मौत हुई थी।

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Previous Articleगरीबों के घर का सपना भाजपा कर रही साकार : नित्यानंद राय
Next Article विदेश गए नवाज अभी तक अस्पताल में नहीं हुए भर्ती : फिरदौस

Related Posts

Headlines

सीएम सम्राट ने राजगीर में फूंकी रग्बी की नई जान, रोंगटे खड़े कर गया ‘हाका’

October 27, 2026
Headlines

नशामुक्त बिहार के लिए CM सम्राट की सीधी हुंकार- बर्बाद नहीं होने देंगे युवाओं का कल

October 27, 2026
Headlines

हेमंत कैबिनेट में 62 प्रस्ताव पास, पेंशन से इंफ्रास्ट्रक्चर तक CM ने खोला खजाना

October 27, 2026
Advertisement
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • WhatsApp

Latest Post

राशिफल @ 28 अक्टूबर 2026… आज क्या कहता है आपका भाग्य… जानें

October 28, 2026

वेतन से GPF कट रहा तो निकासी पर रोक क्यों? अजय राय की JUVNL प्रबंधन को दो टूक

October 27, 2026

6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां, CM बोले- सिफारिश नहीं, केवल मेरिट पर मिलेगी पोस्टिंग

October 27, 2026

सीएम सम्राट ने राजगीर में फूंकी रग्बी की नई जान, रोंगटे खड़े कर गया ‘हाका’

October 27, 2026

नशामुक्त बिहार के लिए CM सम्राट की सीधी हुंकार- बर्बाद नहीं होने देंगे युवाओं का कल

October 27, 2026
© 2026 News Samvad. Designed by Launching Press.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.