New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ में पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया है। उन सबका कहना है कि फैसले के हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बनता है।
दायर याचिकाओं में कहा गया था कि आर्टिकल 370 को खत्म नहीं किया जा सकता, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। 11 दिसंबर 2023 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। पीठ ने सर्वसम्मत से माना था कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान की पीठ ने आर्टिकल 370 को खत्म करने का आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्तियों को भी बरकरार रखा था।
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