New Delhi : दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM और AAP नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया ने CBI और ED द्वारा जांच किए जा रहे मामले में जमानत मांगी थी। मनीष सिसोदिया ने दूसरी बार जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है। यहां याद दिला दें कि बीते साल 26 फरवरी को CBI ने हिरासत में लिया था। वहीं, ED ने सिसोदिया को 9 मार्च 2023 गिरफ्तार कर लिया था।
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