Ranchi : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य जल्द ही ATM से भी PF यानी प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल सकेंगे। यह जानकारी श्रम सचिव सुमिता डावरा ने दो रोज पहले साझा की। श्रम और रोजगार मंत्रालय कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए अपने IT सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। इससे कर्मचारियों का जीवन आसान होगा। यह सुविधा कब से शुरू होगी, इसकी अभी कोई तारीख तय नहीं है। इसके जरिए कर्मचारी, लाभार्थी और नॉमिनी अपने PF का पैसा ATM से निकाल सकेंगे। शुरुआत में कुल पीएफ बैलेंस का 50% ही निकालने की इजाजत मिलेगी। मृतक सदस्य के नॉमिनी भी ATM से पैसा निकाल सकेंगे। EDLI स्कीम के तहत मृतक सदस्यों के परिवार को 7 लाख रुपये तक का बीमा भी मिलेगा। यह बीमा राशि भी ATM से निकाली जा सकेगी। आइए, यहां इसके बारे में हरेक डिटेल जानते हैं।
आप रिटायरमेंट पर पूरी राशि निकाल सकते हैं। अगर आप 1 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहते हैं, तो आप बाकी राशि का 75% निकाल सकते हैं। बेरोजगारी के 2 महीने बाद, आप बाकी 25% निकाल सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि व्यक्ति नियोक्ता बदलते समय अपना PF बैलेंस पूरी तरह से नहीं निकाल सकते हैं, जब तक कि वे दो महीने या उससे अधिक समय तक बेरोजगार न हों।
इन कामों के लिए भी निकाल सकते हैं पैसा
EPFO सदस्यों के पास 55 साल की रिटायरमेंट आयु तक पहुंचने पर पूरी राशि निकालने का विकल्प होता है। इसके अलावा वे रिटायरमेंट से एक साल पहले 90% तक धनराशि निकाल सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि बेरोजगारी, सदस्य अपनी निधि का एक हिस्सा भी निकाल सकते हैं. वहीं मेडिकल, हाई एजुकेशन, शादी या घर रेन्यू जैसे कामों के लिए भी आंशिक तौर पर निकासी कर सकते हैं. ऑनलाइन तरीके से आप आंशिक तौर पर निकासी कर सकते हैं।
सदस्य इंटरफेस के माध्यम से विभिन्न लाभों तक पहुंचने के लिए, सदस्यों को कुछ खास चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव करें और सुनिश्चित करें कि संबंधित मोबाइल नंबर भी एक्टिव है। साथ ही आधार डिटेल को ईपीएफओ के डाटाबेस से लिंक कराएं और क्लेम करने के लिए UIDAI से ओटीपी बेस ईकेवाईसी वेरीफाई करें। यह भी चेक कर लेना चाहिए कि आपका बैंक अकाउंट और IFSC कोड ईपीएफओ के डेटाबेस में रजिस्टर्ड है। अगर सर्विस अवधि पांच वर्ष से कम है तो पीएफ अंतिम निपटान दावों के लिए उनके स्थायी खाता संख्या (पैन) को ईपीएफओ डेटाबेस में लिंक कर दें।
पैसा निकालने का पूरा प्रॉसेस
- सबसे पहले UAN और पासवर्ड का उपयोग करके EPFO पोर्टल पर लॉग इन करें।
- अब आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा और ‘क्लेम’ सेक्शन चुनना होगा। बैंक अकाउंट वैरिफाई करें, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें।
- जब नया पेज ओपन हो जाएगा तो पीएफ एडवांस फॉर्म 19 चुनना होगा। आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31 को चुन सकते हैं।
- अब पीएफ अकाउंट सलेक्ट करना होगा। आपको पैसा निकालने की वजह, कितना पैसा निकालना और एड्रेस भरना होगा।
- इसके बाद चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। फिर कंसेंट देना होगा और इसे आधार से वेरिफाई करना होगा।
- क्लेम प्रॉसेसे होने के बाद ये एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। ऑनलाइन सर्विस के तहत आप क्लेम स्टेटस को चेक कर सकते हैं।
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