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Ranchi : पथ निर्माण विभाग में साल 2022 में नियुक्त सहायक अभियंताओं को सेवा विनियमन एवं पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि (3 से 6 माह) का वित्तीय लाभ यानी वेतन से जुड़े फायदे दो सालों के बाद भी नहीं मिला है। जबकि नियुक्ति अधिसूचना संख्या 4113 (एस), दिनांक 14.11.2022 की कंडिका 12 में झारखंड सेवा संहिता नियम 58 व वित्तीय नियमावली नियम 74 के तहत पदभार ग्रहण की तिथि से वेतन व भत्ते देय बताए गए हैं। JESA महासचिव राहुल कुमार ने बताया कि जल संसाधन विभाग में समान शर्तों पर विभागीय अधिसूचना सख्या 5737 एवं 5738 दिनांक 14.11.2022 द्वारा नियुक्त सहायक अभियंताओं को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1337/विo, दिनांक 20.05.2022 के तहत सेवा अवधि मानते हुए भुगतान किया गया, जबकि पथ निर्माण विभाग इससे वंचित है। इस विसंगति के विरुद्ध सहायक अभियंताओं ने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया है, लेकिन विभाग द्वारा उत्तर में “नो वर्क, नो पे” का हवाला दिया गया है। महासचिव ने बताया कि वित्तीय नियम के अनुसार पदस्थापन अवधि अधिकतम 30 दिन मानी जाती है, जबकि यहां अभियंताओं को 6 महीने तक इंतजार करना पड़ा।
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