पटना। राज्य के लगभग 46 हजार स्कूलों में प्रधान शिक्षक और हेडमास्टरों की बहाली होगी। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से औपचारिक सहमति लेकर इस संदर्भ में औपचारिक अधिसूचना जारी की है। अब प्रधान शिक्षकों और हेडमास्टरों की नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी।
मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45 हजार 852 हेडमास्टरों की बीपीएससी से सीधी नियुक्ति होगी। इनमें 40 हजार 518 पद प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की होगी, जबकि 5 हजार 334 प्रधानाध्यापक के पद उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए होंगे।
उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूली शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता जताई थी। तब उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक संवर्ग और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन करने की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अबतक ऐसे स्कूलों में सबसे वरीय शिक्षक विद्यालय का संचालन करते थे। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के नए संवर्ग के पदों पर सिर्फ शिक्षक ही दावेदार होंगे। प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक पद के लिए अहर्ता सरकारी स्कूल में आठ साल का शिक्षण तय किया गया है। वहीं, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद के लिए अपने मूल कोटि में आठ साल पूरा करने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षक जबकि निजी विद्यालयों (सीबीएसई,आईसीएसई बोर्ड के स्कूल) में 12 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक योग्य होंगे।
शिक्षकों को मिलेगा अध्ययन अवकाश
राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत वैसे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है वो अध्ययन अवकाश ले सकेंगे। हालांकि यह सुविधा वैसे शिक्षकों को नहीं मिलेगी जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई या निलंबन अथवा दोनों हुआ हो। शिक्षा विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में अध्ययन अवकाश से संबंधित कई जानकारी दी गई है।