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Home » मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला… जानें क्या
बिहार

मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला… जानें क्या

July 24, 2025No Comments3 Mins Read
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मिश्रीलाल
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अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :

Darbhanga : दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है। इस संबंध में विधानसभा सचिव ख्याति सिंह ने बुधवार देर रात अधिसूचना जारी की। बता दें कि मिश्रीलाल यादव को एक पुराने मारपीट के मामले में दरभंगा के MP-MLA विशेष न्यायालय ने 27 मई 2025 को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता 20 जून को समाप्त कर दी गई थी।

हालांकि, मिश्रीलाल यादव ने इस मामले में पटना हाईकोर्ट में अपील की थी, जहां 23 जून को उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद 18 जुलाई को हाईकोर्ट ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले को भी निरस्त कर दिया, जिसके आधार पर उनकी सदस्यता बहाल की गई है।

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मिश्रीलाल

मामले का विवरण :

दरभंगा व्यवहार न्यायालय के MP-MLA कोर्ट के एडीजे-3 सुमन कुमार दिवाकर ने मिश्रीलाल यादव को धारा 506 के तहत उमेश मिश्र द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 मई को दो साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इससे पहले उन्हें इसी धारा में तीन महीने की सजा और 500 रुपये के जुर्माने की सजा मिल चुकी थी। सजा के बाद मिश्रीलाल को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि :

मामला 29 जनवरी 2019 का है, जब समैला निवासी उमेश मिश्र ने मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव और 20-25 अन्य लोगों के खिलाफ रैयाम थाने में प्राथमिकी (सं. 4/19) दर्ज कराई थी। उमेश मिश्र ने आरोप लगाया था कि सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के दौरान कदमचौक पर मिश्रीलाल यादव और अन्य लोगों ने उन्हें घेरकर गाली-गलौज की। विरोध करने पर मिश्रीलाल ने फरसे से उनके सिर पर प्रहार किया, जिससे उनका सिर फट गया और खून बहने लगा। सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से मारपीट की और उनकी जेब से 2300 रुपये निकाल लिए। घायल उमेश मिश्र का इलाज पहले केवटी पीएचसी और फिर डीएमसीएच में हुआ।

अनुसंधान के बाद 12 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और 17 अप्रैल 2020 को कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। विचारण वाद सं. 884/23 के तहत कोर्ट ने मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को दोषी पाया और सजा सुनाई।

हाईकोर्ट का फैसला 

मिश्रीलाल यादव ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, जहां उन्हें 23 जून को जमानत मिली और 18 जुलाई को उनकी सदस्यता रद्द करने का आदेश निरस्त कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल करने की अधिसूचना जारी की।

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