Close Menu
News SamvadNews Samvad
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • राशिफल
Facebook X (Twitter) Instagram
Monday, 2 November, 2026 • 07:47 pm
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • AdSense Policy
  • Terms and Conditions
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest Vimeo
News SamvadNews Samvad
  • HOME
  • INDIA
  • WORLD
  • JHARKHAND
    • RANCHI
  • BIHAR
  • UP
  • SPORTS
  • HOROSCOPE
  • CAREER
  • HEALTH
  • MORE…
News SamvadNews Samvad
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • राशिफल
Home » झांसे में फंसी बेवा की जंगल में लूटी आबरू, फिर क्या हुआ… जानें
Headlines

झांसे में फंसी बेवा की जंगल में लूटी आबरू, फिर क्या हुआ… जानें

January 30, 2026No Comments2 Mins Read
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Follow Us
Google News Flipboard Facebook X (Twitter)
बेवा
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Telegram WhatsApp Email
WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now

अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :

auto

auto

Garhwa (Nityanand Deubey) : रात के आठ बजे की ठंडी हवा, एक बेवा महिला अपने गांव जरही के धार्मिक कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जिंदगी के कुछ पल कितने भयानक और बदल देने वाले होंगे। रास्ते में उसका सामना नासिर अंसारी (45) से हुआ, एक परिचित चेहरा। उसने भरोसा दिलाया कि वह भी उसी जलसे में जा रहा है और महिला को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। यात्रा सामान्य लग रही थी, लेकिन यह केवल एक भ्रम था।

झांसे में जंगल की ओर

पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के बाद नासिर ने बेवा महिला को शॉर्टकट का झांसा देकर सुनसान जंगल की ओर मोड़ लिया। वहां की घनी झाड़ियों में उसने महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने धमकी दी कि अगर विरोध किया तो उसे मार डाला जाएगा। वह अपने डर में जम गई, आवाज़ भी नहीं निकाल पाई।

पीड़िता की हिम्मत और न्याय की जीत

घटना के बाद महिला को जरही गांव के पास छोड़कर नासिर फरार हो गया। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और थाने जाकर पूरी घटना दर्ज कराई। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने नासिर को दोषी पाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने उसे 10 साल की सश्रम कारावास की सजा और 5,000 रुपये का आर्थिक दंड सुनाया। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त छह माह की जेल भी काटनी होगी।

समाज के लिए संदेश

इस फैसले को महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कड़ा संदेश माना जा रहा है। पीड़िता की हिम्मत और अदालत के सख्त निर्णय ने यह साबित कर दिया कि समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और न्याय संभव है।

इसे भी पढ़ें : ओवर ब्रिज की गोलीबारी ने तोड़ा सुकून, एसपी की बैठक से लौटी उम्मीद

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Previous Articleओवर ब्रिज की गोलीबारी ने तोड़ा सुकून, एसपी की बैठक से लौटी उम्मीद
Next Article अपहरण से एनका’उंटर तक, कैरव गांधी कांड का खुलासा कर गये SSP… जानें

Related Posts

Headlines

मुजफ्फरपुर में PNG पाइपलाइन ब्लास्ट, कोचिंग संचालक के सिर के उड़े चीथड़े

November 2, 2026
Headlines

सारण में गूंजा ‘खेत बचाओ अभियान’, कृषि मंत्री बोले- मिट्टी बचेगी तभी थाली सजेगी

November 2, 2026
बिहार

गृह विभाग के प्रधान सचिव की दो टूक- टालमटोल बर्दाश्त नहीं, तय समय में निपटाएं लंबित काम

November 2, 2026
Advertisement
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • WhatsApp

Latest Post

मुजफ्फरपुर में PNG पाइपलाइन ब्लास्ट, कोचिंग संचालक के सिर के उड़े चीथड़े

November 2, 2026

सारण में गूंजा ‘खेत बचाओ अभियान’, कृषि मंत्री बोले- मिट्टी बचेगी तभी थाली सजेगी

November 2, 2026

EIL, AIIMS और IGNOU में नौकरी का मौका, आवेदन की आज आखिरी तारीख

November 2, 2026

आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में डॉक्टर बनने का मौका, AFMS में निकली वैकेंसी

November 2, 2026

गृह विभाग के प्रधान सचिव की दो टूक- टालमटोल बर्दाश्त नहीं, तय समय में निपटाएं लंबित काम

November 2, 2026
© 2026 News Samvad. Designed by Launching Press.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.