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Ranchi : झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अपर न्यायायुक्त योगेश की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को 20-20 हजार रुपये के दो-दो निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। इस मामले में पहले सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत के फैसले के बाद सभी आरोपियों को राहत मिली है।
11 अप्रैल की रात तमाड़ में हुई थी बड़ी छापेमारी
यह मामला 11 अप्रैल की रात सामने आया था, जब पुलिस को सूचना मिली थी कि तमाड़ के रड़गांव स्थित एक अर्धनिर्मित भवन में बड़ी संख्या में लोग जमा हैं। सूचना मिलते ही विशेष छापेमारी दल ने देर रात वहां दबिश दी। पुलिस टीम के पहुंचते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 168 लोगों को पकड़ लिया। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।
ज्यादातर गिरफ्तार लोग परीक्षार्थी थे
गिरफ्तार किए गए 168 आरोपियों में अधिकतर उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी बताए गए थे। इसके अलावा कथित पेपर लीक गिरोह के सरगना और उनके सहयोगी भी पकड़े गए थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में 152 पुरुष अभ्यर्थी, 7 महिला अभ्यर्थी, 5 कथित गिरोह सरगना और अन्य लोग शामिल थे। गिरफ्तार किए गए कथित गिरोह सरगनाओं में अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद के नाम सामने आए थे।
10 लाख रुपये तक में हुआ था सौदा
जांच में यह बात सामने आई थी कि अभ्यर्थियों को रड़गांव में ठहराया गया था। आरोप था कि वहां उन्हें प्रश्नों के उत्तर याद कराए जा रहे थे। पुलिस के अनुसार गैंग के एजेंटों ने अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन और एडमिट कार्ड भी अपने कब्जे में रख लिए थे। यह भी आरोप था कि प्रत्येक अभ्यर्थी से पास कराने के नाम पर 10-10 लाख रुपये तक का सौदा किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने गैंग के लोगों के नाम पर बैंक चेक भी दिए थे।
13 अप्रैल को भेजे गए थे जेल
तमाड़ थाना में इस मामले को लेकर कांड संख्या 21/2026 दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद सभी 168 आरोपियों को 13 अप्रैल को अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
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