Ranchi : नक्सली होने के नाम पर बेकसूर अनिल कुमार सिंह को टार्चर करने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अनिल कुमार सिंह को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है, वहीं यह राशि दोषी पुलिस अधिकारी से वसूलने का निर्देश दिया है। यह आदेश झारखंड हाई कोर्ट ने दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शैलेश कुमार पोद्दार के हवाले से मीडिया में आई खबर के अनुसार लातेहार के गारू के पूर्व थानेदार रंजीत कुमार यादव ने नक्सली होने के संदेह में अनिल कुमार सिंह को उसके घर से उठा लिया था। लगातार दो दिनों तक उसे थाने में टार्चर किया गया। वहीं उसे दम भर मारा-पीटा गया, इतना ही नहीं अनिल के पीछे प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया गया था। सात महीने पर थानेदार रंजीत कुमार यादव के खिलाफ FIR दर्ज किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि रंजीत कुमार यादव के खिलाफ जिस थाने में FIR दर्ज किया गया, उसी थाने के वो थानेदार भी थे।
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