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Patna : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने विशेष व्यवस्था की है। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और बेंचमार्क विकलांगता वाले मतदाता अब डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के जरिए अपने घर से ही मतदान कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया के तहत, इन मतदाताओं को बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के माध्यम से फॉर्म 12डी भरकर संबंधित निर्वाची अधिकारी को जमा करना होगा। इसके बाद एक विशेष मतदान दल उनके घर जाकर उनका वोट एकत्र करेगा।
आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोगों को भी मिलेगी सुविधा
चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि मतदान दिवस पर ड्यूटी में लगे आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भी पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने विभाग के नोडल अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा। इस सुविधा में अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस सेवा, विमानन और लंबी दूरी की सरकारी बस सेवाएं शामिल हैं। साथ ही, अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे वे भी डाक मतपत्र का उपयोग कर सकें।
भ्रामक खबरों पर सख्त नजर
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर भ्रामक खबरों और अफवाहों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और डीजी मीडिया आयुष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं और अफवाहों को समय रहते खंडित करें और इन पर निगरानी बनाए रखें। बैठक में पुलिस उपमहानिरीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बिहार में फेक न्यूज काउंटर मैकेनिज्म की जानकारी भी साझा की।
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