भोपाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा लगाए गए मानहानि के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भोपाल की जिला अदालत ने शनिवार को जमानत दे दी है। हालांकि, इस दौरान दिग्विजय सिंह को अदालत में उपस्थित होना पड़ा।
दरअसल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं। उनके द्वारा व्यापमं घोटाले में बिचौलिए का काम किया गया। इससे उनकी छवि आम लोगों में धूमिल हुई है।
मीडिया में आई खबरों के बाद शर्मा ने दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था, साथ ही सबूत भी पेश किए थे। इसको लेकर पांच दिसंबर को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल विधान महेश्वरी ने धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। साथ ही उन्हें समन जारी करने के निर्देश दिए थे। दिग्विजय सिंह को न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत लेनी थी।
दिग्विजय सिंह को 11 जनवरी को सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। शुक्रवार को फिर मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान दिग्विजय सिंह के वकील ने दलील दी कि न्यायालय से उन्हें कोई आदेश नहीं मिला। इस वजह से वे पेश नहीं हो पाए। इसके बाद शनिवार को उन्हें कोर्ट ने फिर पेश होने के लिए कहा। दिग्विजय सिंह शनिवार को कोर्ट में पेश हुए, इसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई।