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Pakur : पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के बेलपहाड़ी मौजा में हैवी ब्लास्टिंग के कारण ग्रामीणों के घरों में दरारें आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने ब्लास्टिंग का विरोध किया, तो पत्थर कारोबार से जुड़े लोगों ने मारपीट और फायरिंग तक कर दी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया।
प्रशासन एक्शन मोड में
घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत जांच टीम गठित की। एसडीओ साइमन मरांडी, खान निरीक्षक नवीन कुजुर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी और अंचलाधिकारी की संयुक्त टीम बेलपहाड़ी पहुंची। मौके का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों ने पाया कि खदान संचालक सुरक्षा मानकों और विस्फोटक उपयोग संबंधी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इससे ग्रामीणों की जान-माल पर लगातार खतरा बना हुआ था।
खदान और क्रशर यूनिट सील
एसडीओ मरांडी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है। पत्थर व्यवसायी अजहर इस्लाम और मेजारूल इस्लाम द्वारा संचालित एक पत्थर खदान और दो क्रशर यूनिटों को सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा सर्वोपरि है, बिना मानक के ब्लास्टिंग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अगला कदम
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर जांच में अवैध विस्फोटक उपयोग या बिना अनुमति खनन की पुष्टि होती है, तो आपराधिक मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि उन्हें अब न्याय की उम्मीद है।



