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Ranchi : राज्य के समग्र विकास को नई गति देने की दिशा में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अवसंरचना, शिक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण एवं प्रशासनिक सुधार से जुड़े दूरगामी और जनहितकारी निर्णयों को स्वीकृति दी गई। इन फैसलों के माध्यम से जहां एक ओर सड़कों, पुलों और सिंचाई परियोजनाओं के जरिये आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सेवा नियमितीकरण, पेंशन लाभ, स्वास्थ्य बीमा एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। यह कैबिनेट निर्णय राज्य को विकास, न्याय और विश्वास के मजबूत पथ पर आगे ले जाने की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करता है।
- पलामू जिले में डाल्टनगंज–राजहरा रेलखंड पर ROB निर्माण हेतु ₹101.38 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, जिसमें ₹19.53 करोड़ राज्यांश होगा।
- जैना मोड़ से फुसरो (MDR-077) सड़क को 2 लेन पेव्ड सोल्डर में चौड़ा व मजबूत करने के लिए ₹157.89 करोड़ स्वीकृत।
- झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय के 3 कर्मियों की सेवा नियमित की गई।
- झारखण्ड राज्य विधि आयोग की अवधि 14.11.2025 से 13.11.2027 तक बढ़ाई गई।
- अजीत कुमार देव एवं जयदेव प्रसाद सिंह की दैनिक वेतन अवधि जोड़कर पेंशन लाभ देने हेतु पूर्व संकल्प में संशोधन स्वीकृत।
- गोड्डा जिले की सैदापुर वीयर योजना के लिए ₹38.73 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी दी गई।
- चौपारण–चतरा पथ (MDR-68) की राइडिंग क्वालिटी सुधार के लिए ₹35.43 करोड़ स्वीकृत।
- नावाडीह–घुटवे हिरक रोड (22.757 किमी) के चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण हेतु ₹81.36 करोड़ स्वीकृत।
- जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की मंजूरी।
- झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रांची में भी पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति।
- डॉ. रागिनी सिंह की सेवा से बर्खास्तगी का आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार निरस्त किया गया।
- मिशन शक्ति के तहत नारी अदालत योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी।
- श्री रूक्मकेश मिश्र के विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी की सजा को यथावत रखने की स्वीकृति।
- छठी झारखण्ड विधानसभा का पंचम (बजट) सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आहूत करने की मंजूरी।
- पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के संचालन हेतु नए पद सृजित किए गए।
- सहदेव राम सहित 10 सेवानिवृत्त कर्मियों को दैनिक वेतन अवधि जोड़कर पेंशन लाभ स्वीकृत।
- छह सेवानिवृत्त पदचरों की सेवा नियमित कर उन्हें वित्तीय लाभ देने की मंजूरी।
- केन्द्रीय GST कानून में संशोधन के अनुरूप झारखण्ड GST अधिनियम में संशोधन हेतु अध्यादेश को स्वीकृति।
- सरायकेला-खरसावाँ के तितिरबिला में 50 TLPD डेयरी प्लांट स्थापित करने और परियोजना अवधि 2026-27 तक बढ़ाने की मंजूरी।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को स्वीकृति।
- झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का कार्यकाल 31.12.2026 तक बढ़ाया गया।
- बरलंगा–नेमरा–कसमार पथ परियोजना के लिए क्षतिपूरक वन भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति।
- राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन को मंजूरी।
- “कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना” के तहत कम्बल की गुणवत्ता में संशोधन की स्वीकृति।
- जल संसाधन विभाग की ₹50 लाख से ₹2.50 करोड़ तक की योजनाओं की निविदा दो-लिफाफा प्रणाली से करने की मंजूरी।
- झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 261 में संशोधन की स्वीकृति।
- मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 (दावोस) व लंदन यात्रा की मंजूरी।
- डीजीपी चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2025 में संशोधन को घटनोत्तर स्वीकृति।
- राज्य के 606 थानों में 8854 CCTV कैमरे लगाने हेतु ₹134 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
- नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन हेतु नई नियमावली, 2026 के गठन की मंजूरी।
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