Close Menu
News SamvadNews Samvad
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • राशिफल
Facebook X (Twitter) Instagram
Tuesday, 29 September, 2026 • 02:49 am
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • AdSense Policy
  • Terms and Conditions
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest Vimeo
News SamvadNews Samvad
  • HOME
  • INDIA
  • WORLD
  • JHARKHAND
    • RANCHI
  • BIHAR
  • UP
  • SPORTS
  • HOROSCOPE
  • CAREER
  • HEALTH
  • MORE…
News SamvadNews Samvad
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • राशिफल
Home » गढ़वा के 2016 के मामले में बड़ा फैसला, SC-ST एक्ट में पहली बार इतनी कड़ी सजा
Headlines

गढ़वा के 2016 के मामले में बड़ा फैसला, SC-ST एक्ट में पहली बार इतनी कड़ी सजा

December 13, 2025No Comments2 Mins Read
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Follow Us
Google News Flipboard Facebook X (Twitter)
सजा
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Telegram WhatsApp Email
WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now

अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :

auto

Garhwa (Nityanand Dubey) : गढ़वा जिले में 2016 में दर्ज एससी एसटी एक्ट के एक मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने जमीन विवाद में जातिसूचक गाली और मारपीट के आरोप में सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही हर दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कौन थे दोषी

सजा पाने वाले सभी आरोपी कांडी थाना क्षेत्र के सननी और कुशहा गांव के निवासी हैं। दोषियों के नाम हैं- राजकुमार यादव, रिंकू यादव, नरेश यादव, सुदामा यादव, नंदू यादव, सुरेश यादव और शिव यादव।

Advertisement

क्या था मामला

यह मामला कांडी थाना कांड संख्या 61/2016 से जुड़ा है। सूचक सुगन राम ने थाना में लिखित आवेदन देकर बताया था कि 2 अगस्त 2016 की सुबह करीब 10 बजे वे अपने खेत में धान रोपाई के लिए जुताई करा रहे थे। इसी दौरान सातों आरोपी लाठी, डंडा और टांगी लेकर खेत में पहुंचे।

आरोप : जातिसूचक गाली और मारपीट

सूचक ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें और उनके साथियों को जातिसूचक शब्द कहकर गाली दी और खेत जुताई रोकने को कहा। विरोध करने पर सभी आरोपियों ने मिलकर मारपीट की, जिससे वे घायल हो गए।

एफआईआर और जांच

पुलिस ने सुगन राम के बयान के आधार पर भादवि की कई धाराओं और एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने पर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। अदालत ने आरोप तय किए और 21 गवाहों के बयान दर्ज किए।

कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराया

विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार ने सातों आरोपियों को दोषी मानते हुए निम्नलिखित सजा सुनाई:

  • धारा 148 भादवि : 3 वर्ष का कारावास
  • धारा 324 भादवि : 3 वर्ष का कारावास
  • धारा 304 (II)/149 भादवि : 10 वर्ष का कारावास
  • धारा 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट : आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना

सजा सुनाने के बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अभियोजन और बचाव पक्ष

मामले में लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने राज्य की ओर से पैरवी की। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता साकेत प्रताप देव ने पक्ष रखा।

इसे भी पढ़ें : SP अमन का अनोखा अभियान, लौटा गया 53 लोगों की खोयी मुस्कान

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Previous ArticleSP अमन का अनोखा अभियान, लौटा गया 53 लोगों की खोयी मुस्कान
Next Article जब LADC पहुंचे कैदियों के बीच, कानूनी अधिकारों ने दी डर को मात

Related Posts

Headlines

डीजीपी का दो टूक फरमान- पूजा में माहौल बिगाड़ने वालों को सीधे भेजो जेल

September 28, 2026
Headlines

मासूम विवान को रांची से उठाया, साहिबगंज में छिपाया, SP खोल गये चौंकाने वाला राज… देखें वीडियो

September 28, 2026
झारखंड

होटल और डेयरियों में अचानक पहुंची खाद्य सुरक्षा टीम, मची खलबली

September 28, 2026
Advertisement
Advertisement
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • WhatsApp

Latest Post

राशिफल @ 29 सितंबर 2026… आज क्या कहता है आपका भाग्य… जानें

September 29, 2026

डीजीपी का दो टूक फरमान- पूजा में माहौल बिगाड़ने वालों को सीधे भेजो जेल

September 28, 2026

मासूम विवान को रांची से उठाया, साहिबगंज में छिपाया, SP खोल गये चौंकाने वाला राज… देखें वीडियो

September 28, 2026

होटल और डेयरियों में अचानक पहुंची खाद्य सुरक्षा टीम, मची खलबली

September 28, 2026

नल का जल योजना पर सीएम की दो टूक- हर घर पहुंचे 100% पानी, लापरवाही की तो नपेंगे अफसर

September 28, 2026
© 2026 News Samvad. Designed by Launching Press.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.