नई दिल्ली. अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो ये आपके लिए जरूरी खबर है. आगामी 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है, यदि आपने उसे अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है.
केंद्र सरकार की तरफ से पैन-आधार लिंक कराने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है. फिलहाल आप 31 मार्च 2021 तक यह लिंकिंग करा सकते हैं. आयकर कानून के तहत यदि तय समय सीमा में आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया गया, तो पेनल्टी देनी पड़ सकती है.
1. वेबसाइट के जरिए कैसे करा सकते हैं लिंक?
>> सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं
>> आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करें
>> आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें
>> अब कैप्चा कोड एंटर करें
>> अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें
>> आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
2. SMS भेजकर पैन को आधार से लिंक करने का तरीका
इसके लिए आपको अपने फोन पर टाइप करना होगा- UIDPAN इसके बाद 12 अंकों वाला Aadhaar नंबर लिखें और फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें.
निष्क्रिए PAN को कैसे करें ऑपरेटिव
आपको बता दें निष्क्रिय PAN कार्ड को ऑपरेटिव किया जा सकता है. इसके लिए आपको एक SMS करना होगा. आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों वाला PAN नंबर एंटर करने के बाद स्पेस देकर 10 अंकों वाला Aadhaar नंबर एंटर करना होगा और 567678 or 56161 पर SMS करना होगा.