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Home » रूह अफजा मामला : दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रवैया देख बाबा ने मा’री पलटी
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रूह अफजा मामला : दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रवैया देख बाबा ने मा’री पलटी

April 22, 2025No Comments2 Mins Read
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रूह अफजा
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New Delhi : पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि हमदर्द कंपनी के उत्पाद रुह अफजा के बारे में दिए गए बयान को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पांच दिनों के अंदर हटा लेंगे। बाबा रामदेव की ओर से पेश वकील राजीव नय्यर ने ये बातें हमदर्द की याचिका के जवाब में कही। इससे पहले आज सुबह हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को इस बात के लिए आड़े हाथों लिया था कि उन्होंने हमदर्द के मशहूर ब्रांड रूह अफजा को ‘शरबत जेहाद’ कहा था। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने कहा था कि बाबा रामदेव के बयान ने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और ये अक्षम्य है।

बाबा रामदेव ने कहा था कि हमदर्द कंपनी के उत्पाद रूह अफजा से की गई कमाई से मदरसा और मस्जिद बनाये जाएंगे। इस पर हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया ने पतंजलि के खिलाफ याचिका दायर की है। हमदर्द की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि बाबा रामदेव ने हमदर्द के खिलाफ बिना किसी रोक-टोक के धर्म को चोट पहुंचाने वाले बयान दिए। बाबा रामदेव का बयान धार्मिक विभाजन पैदा करता है और ये हेट स्पीच के तहत आता है। ये बयान मानहानि के तहत भी आते हैं। रोहतगी ने कहा कि बाबा रामदेव की ओर से जारी किए गए वीडियो तुरंत हटाये जाने चाहिए। बाबा रामदेव ने इसके पहले भी एक कंपनी हिमालय पर इसलिए आरोप लगाया था कि उसका मालिक मुस्लिम है। रोहतगी ने कहा कि बाबा रामदेव को एलोपैथिक के संबंध में भ्रामक बयान और विज्ञापन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव से कड़ाई से निपटने की जरूरत है।

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इसे भी पढ़ें : रूह अफजा पर बाबा रामदेव की टिप्पणी अक्षम्य : हाई कोर्ट

इसे भी पढ़ें : झारखंड की नींव खोद रहे बालू माफिया, ये अबुआ नहीं, ‘ठगुआ’ सरकार : बाबूलाल

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