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Ranchi : भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित रांची दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। इसी क्रम में कुछ प्रमुख इलाकों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक न हो।
किन क्षेत्रों में लागू रहेगा नो फ्लाइंग जोन
डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जारी आदेश के अनुसार बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हिनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक होते हुए लोक भवन तक के 200 मीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
कब से कब तक लागू रहेगा प्रतिबंध
यह प्रतिबंध 28 दिसंबर की सुबह 6 बजे से लेकर 30 दिसंबर की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान किसी भी व्यक्ति या संस्था को उड़ान संबंधी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सुरक्षा के लिए जारी किया गया आदेश
रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर सदर एसडीएम उत्कर्ष कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसका मकसद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी संभावित खतरे को रोकना है।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और निर्धारित नियमों का पालन करें।
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