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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी आंदोलन में हुए नुकसान की भरपाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उप्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उप्र सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने फिलहाल कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई है।
परवेज आरिफ नामक व्यक्ति ने याचिका दायर की है। याचिका में उप्र सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के खिलाफ बताते हुए उस पर रोक की मांग की गई है।

