Close Menu
News SamvadNews Samvad
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • राशिफल
Facebook X (Twitter) Instagram
Saturday, 7 November, 2026 • 11:18 pm
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • AdSense Policy
  • Terms and Conditions
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest Vimeo
News SamvadNews Samvad
  • HOME
  • INDIA
  • WORLD
  • JHARKHAND
    • RANCHI
  • BIHAR
  • UP
  • SPORTS
  • HOROSCOPE
  • CAREER
  • HEALTH
  • MORE…
News SamvadNews Samvad
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • राशिफल
Home » सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब मामला, कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती
देश

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब मामला, कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती

March 15, 2022No Comments4 Mins Read
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Follow Us
Google News Flipboard Facebook X (Twitter)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Telegram WhatsApp Email
WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now

अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :

auto
IPRD_ERO_000293/26-27

auto

नई दिल्ली। कर्नाटक में उपजा हिजाब विवाद मंगलवार को वहां के हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कर्नाटक की दो छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में हिंदू सेना के नेता सुरजीत यादव ने भी कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक का एकतरफा आदेश न देने की मांग की है।

पेट्रोल-डीजल 91 पैसे महंगा, जानें अपने शहर का रेट

मंगलवार को ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहते हुए शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

झारखंड के लोगों के लिए रिमाइंडर: आज है इस काम की अंतिम तारीख, कल से होगी मुसीबत

कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली कर्नाटक हाई कोर्ट की त्रि-सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने के पक्ष में दायर सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। पूर्ण पीठ ने स्कूल-कॉलेज की य़ूनिफार्म पहनने पर राज्य सरकार द्वारा जारी सर्कुलर को भी बरकरार रखा।

कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से इस मुद्दे पर राज्य के रुख को समर्थन मिला है। साथ ही हाई कोर्ट ने इस विषय को देश भर में विवादास्पद मुद्दा बनाने में अदृश्य हाथों की भूमिका के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की है।

कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति सुश्री जयबुन्निसा मोहियुद्दीन खाजी के अलावा पूर्ण पीठ ने इस बात से इनकार किया कि याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि इस्लाम में हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक अभ्यास है। बेंच के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि कुरान में आधिकारिक तौर पर इस दावे को स्थापित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि कुरान में मानदंडों के अनुसार हिजाब पहनना अनिवार्य है।

कर्नाटक राज्य सरकार ने 05 फरवरी, 2022 को निर्धारित यूनिफार्म पहनने के सम्बंध में दिशा-निर्देश तैयार किए। इसके खिलाफ उडुपी सरकारी पीयू कॉलेज की छह मुस्लिम छात्राओं ने दिसम्बर, 2021 के पहले हफ्ते में कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने पहले की तरह हिजाब पहनने का निर्देश दिए जाने की मांग की थी। हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने महसूस किया कि यह हिजाब विवाद को मुद्दा बनाने की ओर एक स्पष्ट संकेत है।

हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने भी फैसला सुनाया कि जब अन्य छात्राएं सचमुच हिजाब पहनने की परवाह नहीं कर रही थीं तो केवल याचिकाकर्ता छात्राएं जिस तरह से इस मामले को उठाने की कोशिश कर रही थीं, वह भी अनुचित लगता है। विवाद के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) और जमात-ए-इस्लाम (जेईआई) संगठनों की भूमिका सामने आई है। हाई कोर्ट ने फैसले में पीएफआई, सीएफआई व जमात की भूमिका के बारे में कहा कि इस मुद्दे को उभारकर वे सार्वजनिक उपद्रव पैदा करना चाहते थे, इसके साफ संकेत मिलते हैं।

हाई कोर्ट ने कुरान का जिक्र करते हुए सामने आए सवाल को भी दर्ज किया। कोर्ट ने कहा कि कुरान को लेकर कई तरह की व्याख्याएं हैं लेकिन किस बात को लेकर चर्चा करने की जरूरत है, यह एक अहम सवाल बन गया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अब्दुल्ला यूसुफ अली द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित उद्धरण दे चुका है, इस मामले में उसी को ध्यान में रखा गया था। चूंकि देश की शीर्ष अदालत ने शा भानु, शायराबानू और सिद्दीकी मामलों में इस अनुवाद पर भरोसा किया, इसलिए हाई कोर्ट ने भी इस अनुवादित संस्करण का संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने घोषणा की कि इसके अनुसार कुरान में हिजाब का कोई उल्लेख नहीं है।

Smartphone से लेकर Refrigerator तक, जानिए 1 अप्रैल से क्या होगा सस्ता और महंगा

रिश्वत लेने के आरोपी सब इंस्पेक्टर को पकड़ने 1 KM तक दौड़ी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Previous Articleमुख्यमंत्री ने राज्य में ट्रेनों का नियमित ठहराव पुनः शुरू कराने का दिया निर्देश
Next Article होली को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न, हुड़दंग फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई: थाना प्रभारी।

Related Posts

Headlines

निशा भगत की मौ’त पर बाबूलाल बोले- झारखंड में माफिया चला रहे सरकार, हो CBI जांच

November 7, 2026
Headlines

बिहार : दीपावली और छठ पर 24 घंटे मिलेगी बिजली, गुल होने पर इन नंबरों पर करें कॉल

November 7, 2026
Headlines

दीपोत्सव की अलौकिक छटा में नहाया मुंगेर, 11 लाख दीयों के बीच CM ने खोला सौगातों का पिटारा

November 7, 2026
Advertisement
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • WhatsApp

Latest Post

निशा भगत मामले में महिला आयोग के एक्शन का भाजपा ने किया स्वागत, गीता कोड़ा बोलीं…

November 7, 2026

निशा भगत की मौ’त पर बाबूलाल बोले- झारखंड में माफिया चला रहे सरकार, हो CBI जांच

November 7, 2026

बिहार : दीपावली और छठ पर 24 घंटे मिलेगी बिजली, गुल होने पर इन नंबरों पर करें कॉल

November 7, 2026

दीपोत्सव की अलौकिक छटा में नहाया मुंगेर, 11 लाख दीयों के बीच CM ने खोला सौगातों का पिटारा

November 7, 2026

CM सम्राट के एक फैसले ने बदल दी 9187 पुलिसकर्मियों की दुनिया… जानें कैसे

November 7, 2026
© 2026 News Samvad. Designed by Launching Press.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.