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News Samvad : भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो यात्री ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट बनने से पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे।
क्यों जरूरी पड़ा नियम बदलना
अक्सर ऐसा होता है कि टिकट बुक होने के बाद यात्रियों की यात्रा योजना बदल जाती है। लेकिन मौजूदा नियमों के कारण बोर्डिंग स्टेशन बदलना आसान नहीं होता। कई यात्रियों को मजबूरी में टिकट रद्द करनी पड़ती है या अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। रेलवे अब इस परेशानी को कम करने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना चाहता है।
चार्ट बनने से पहले तक मिलेगा मौका
रेलवे के नए प्रस्ताव के अनुसार अगर किसी यात्री ने एक स्टेशन से टिकट बुक कराया है लेकिन उसी रूट के किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ना चाहता है तो वह रिजर्वेशन चार्ट बनने से पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए आवेदन कर सकेगा। अभी सामान्य तौर पर ट्रेन के समय से करीब 10 से 20 घंटे पहले चार्ट बनना शुरू हो जाता है।
सामान्य और प्रीमियम ट्रेनों के लिए अलग समय
प्रस्ताव के मुताबिक सामान्य ट्रेनों में यात्री चार्ट बनने से लगभग 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। वहीं प्रीमियम ट्रेनों जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस में यह सुविधा ट्रेन रवाना होने या चार्ट बनने से करीब 15 मिनट पहले तक मिल सकती है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू करने की तैयारी
रेलवे बोर्ड ने इस व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे यात्रियों को ऑनलाइन ही सुविधा मिल सकेगी और सीटों का बेहतर प्रबंधन भी किया जा सकेगा। जिन यात्रियों को अचानक स्टेशन बदलना पड़ता है उन्हें इससे खास फायदा होगा।
अभी लागू नहीं हुआ नया नियम
यह व्यवस्था अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई है। रेलवे बोर्ड ने सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम से इसकी तकनीकी संभावना जांचने को कहा है। सिस्टम में यह सुविधा देना कितना संभव है इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद रेलवे बोर्ड अंतिम फैसला करेगा। मंजूरी मिलने के बाद ही नया नियम लागू होगा।
लागू होने पर क्या होगा फायदा
अगर यह नई व्यवस्था लागू होती है तो यात्रियों को टिकट रद्द करने की जरूरत कम पड़ेगी। आखिरी समय की परेशानी भी घटेगी और यात्रा की योजना बनाना आसान हो जाएगा। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार स्टेशन चुन सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र में कमर्शियल सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2019 का भी उल्लेख किया है, जिसमें बोर्डिंग स्टेशन बदलने की अनुमति से जुड़े नियम पहले से मौजूद हैं।
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