Ranchi : सीएम सह जनजातीय परामर्शदातृ परिषद के अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में आदिवासी समुदाय की आस्था और विश्वास के धार्मिक धरोहर लुगू पहाड़ को संरक्षित करने का काम करेगी। हमारी सरकार किसी भी समुदाय के भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होने देगी। जन भावना के अनुरूप टीएसी द्वारा LUGU PAHAR HYDEL PUMPED STORAGE PROJECT को लुगू पहाड़ में नहीं स्थापित होने दिए जाने के संबंध में आज की बैठक में लिया गया फैसला महत्वपूर्ण है। मौका था जनजातीय परामर्शदातृ परिषद (टीएसी) की 26वीं बैठक का।
“आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम में जन-प्रतिनिधि की भूमिका अहम
वर्तमान राज्य सरकार के चार साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 15 नवंबर से 29 दिसंबर 2023 तक राज्यव्यापी अभियान “आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जन-प्रतिनिधिगण एवं प्रभारी मंत्री को अपनी भूमिका निर्वहन करने का बैठक में निर्देश दिया गया। “आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार” के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में बिरसा आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, जाति/आय/जन्म/मृत्यु/ दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित सर्वजन पेंशन, सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना आदि का लाभ शत प्रतिशत लाभुकों को सुनिश्चित कराया जा सके इस निमित्त गहन विचार-विमर्श किया गया।
वन पट्टा वितरण में तेजी लाने का निर्देश
बैठक में वन अधिकार के तहत “अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान” के अंतर्गत राज्य के वैसे आश्रित जो वनों पर निर्भर हैं उनके बीच व्यक्तिगत एवं सामुदायिक पट्टे का वितरण तेजी से किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में झारखंड में पेसा कानून लागू किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में जनजातीय परामर्शदातृ परिषद (टीएसी) के सदस्यों से राज्य में बेहतर पेसा कानून लागू किया जा सके इस निमित्त उनके लिखित सुझाव भी मांगे गए। बैठक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 पर चर्चा सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विकासात्मक मुद्दों पर गहन विचार विमर्श-किया गया।
टीएसी उप समिति के कार्यकाल को 1 साल का अवधि विस्तार
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई जनजातीय परामर्शदातृ परिषद (टीएसी) की 26वीं बैठक में गठित उप समिति के कार्यकाल को अगले 1 साल के लिए अवधि विस्तार दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति दी गई। बैठक में जनजातीय परामर्शदातृ परिषद (टीएसी) द्वारा सीएनटी एक्ट के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 के समय राज्य के भीतर जो जिले और थाने स्थापित थे, उन्हीं को जिला और थाना मानते हुए धारा-46 के तहत जमीन-खरीद बिक्री के लिए मान्यता दिये जाने का फैसला लिया गया।
ये रहे मौजूद
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री-सह-टीएसी के उपाध्यक्ष चम्पई सोरेन, विधायक-सह-टीएसी सदस्य प्रो. स्टीफन मरांडी, सीता सोरेन, दीपक बिरुआ, भूषण तिर्की, सुखराम उरांव, दशरथ गगराई, विकास कुमार मुंडा, राजेश कच्छप, सोनाराम सिंकू, शिल्पी नेहा तिर्की, मनोनीत सदस्य विश्वनाथ सिंह सरदार, जमल मुंडा, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे सहित अन्य बैठक में मौजूद थे।
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