अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
News Samvad : अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो अब बिल्कुल भी ढील मत दीजिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 का टैक्स भरने के लिए आपके पास केवल 6 दिन बचे हैं। सरकार की तरफ से तय की गई आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।अक्सर बहुत से लोग इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि आखिरी समय पर सरकार डेडलाइन आगे बढ़ा देगी। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। टैक्स एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि इस बार तारीख आगे बढ़ने की उम्मीद में बैठना आपको भारी पड़ सकता है। सरकार ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, इसलिए आखिरी समय के तनाव और जुर्माने से बचना है तो आज ही अपना रिटर्न फाइल कर दें।
आखिरी दिनों में क्यों अटक जाती है वेबसाइट?
हर साल की कहानी है कि जैसे-जैसे आखिरी तारीख पास आती है, वैसे-वैसे आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भीड़ बढ़ने लगती है। आखिरी दो-तीन दिनों में तो लाखों लोग एक साथ लॉग इन करने की कोशिश करते हैं। जब वेबसाइट पर एक साथ इतना भारी ट्रैफिक आता है, तो पोर्टल की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है और कई बार सर्वर क्रैश भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपकी तरफ से सब कुछ सही होने के बावजूद तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपका फॉर्म जमा नहीं हो पाता और आप बिना किसी गलती के भी डेडलाइन से चूक जाते हैं।
31 जुलाई के बाद कितना लगेगा जुर्माना?
समय सीमा खत्म होने के बाद अगर आप रिटर्न दाखिल करते हैं, तो नियम के मुताबिक आपकी जेब ढीली होना तय है।
5,000 रुपये तक की लेट फीस: अगर आपकी सालाना कमाई 5 लाख रुपये से ज्यादा है और आप 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरते, तो आपको 5,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। वहीं, अगर आपकी सालाना कमाई 5 लाख रुपये से कम है, तो यह पेनल्टी 1,000 रुपये होगी।
हर महीने 1% का ब्याज: लेट फीस तो लगेगी ही, साथ ही अगर आपका कोई टैक्स बकाया निकलता है, तो उस पर आपको हर महीने 1% की दर से अलग से ब्याज चुकाना पड़ेगा।
लेट रिटर्न से होंगे ये बड़े नुकसान
पेनल्टी और ब्याज के अलावा भी देर से रिटर्न दाखिल करने के कई नुकसान हैं, जो आगे चलकर आपके वित्तीय फैसलों को प्रभावित करते हैं।
घाटे को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे: अगर आपको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी बिजनेस में घाटा हुआ है, तो समय पर ITR भरकर ही आप उस नुकसान को अगले सालों की कमाई से एडजस्ट (कैरी फॉरवर्ड) कर सकते हैं। 31 जुलाई के बाद यह सुविधा नहीं मिलती।
अटक सकता है आपका टैक्स रिफंड: अगर आपका ज्यादा टीडीएस कट गया है और आप सरकार से रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो देर से फाइल करने पर आपका रिफंड मिलने में महीनों का समय लग सकता है।
आज ही निपटाएं फाइलिंग का काम
आखिरी समय की हड़बड़ी और आर्थिक नुकसान से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप आज ही अपने सारे दस्तावेज जुटा लें। अपना फॉर्म 16, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और ब्याज के सर्टिफिकेट पास रखें और बिना देरी किए रिटर्न भर दें। जितनी जल्दी आप फाइलिंग पूरी करेंगे, उतनी ही जल्दी निश्चिंत हो पाएंगे और आपका रिफंड भी जल्द से जल्द आपके बैंक खाते में आ जाएगा।
इसे भी पढ़ें : माइंस से माउस तक… कोयले के योद्धाओं ने लिख डाला बदलाव का नया अध्याय

