नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने के लिए अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है. पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. जो पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़े हैं वे बेकार हो जाएंगे और इस महीने के बाद “निष्क्रिय” घोषित हो जाएंगे.
HDFC बैंक ने ग्राहकों को कहा
HDFC बैंक ने कहा है कि हमें चिंता है कि आप 1 अक्टूबर, 2021 से कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब तक आप इसे अपने आधार से लिंक नहीं करते, आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को 30 सितंबर, 2021 तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक करना होगा.
SBI ने अपने ट्वीट के जरिए दी ग्रहकों को ये जानकारी
SBI ने अपने ट्वीट में कहा है कि पैन-लिंक करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर 30 सितंबर के बाद पैन कार्ड इन-एक्टिव हो जाएगा. निष्क्रिय पैन कार्ड को किसी भी ट्रांजैक्शन में कोट नहीं किया जा सकता है. जो ग्राहक समय सीमा के भीतर अपने पैन कार्ड( PAN Card) को आधार से लिंक नहीं करते हैं उन्हें बैंकिंग लेनदेन में परेशानी हो सकती है.
जानें क्या है प्रक्रिया?
- आपके पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के दो तरीके हैं.
- पहला SMS और दूसरा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं.
- अगर आप SMS के जरिए पैन और आधार लिंक करना चाहते हैं, तो आपको UIDPAN<स्पेस>12 अंकों का आधार नंबर<स्पेस>10 अंकों का पैन नंबर को 567678 या 56161 पर SMS करना होगा.
- और दूसरा यह कि आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर क्लिक करें.
- फिर इसके बाद https://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने एक बॉक्स में संदेश आएगा.
- उस पर क्लिक करें और फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
- अब एक नया टैब खुलेगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल भरना है.
- पूरी डिटेल दर्ज करने के बाद जब आप Link Aadhaar पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.