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Home » आंध्र प्रदेश विधानसभा में ‘दिशा एपी एक्ट’ सर्वसम्मति से पारित
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आंध्र प्रदेश विधानसभा में ‘दिशा एपी एक्ट’ सर्वसम्मति से पारित

December 13, 2019No Comments2 Mins Read
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-आंध्र प्रदेश में महिला अपराधों पर 21 दिन में होगा फैसला
-बलात्कार के दोषियों के लिए सजा-ए-मौत का प्रावधान

अमरावती (आंध्र प्रदेश)। आंध्र प्रदेश विधानसभा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कानून ‘दिशा एपी एक्ट’ सर्वसम्मति से पारित हो गया है। विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने इस विधेयक को अपना समर्थन दिया। इसके कानून बनने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में महिला अपराधों के मामलों में 21 दिन के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला किया जाएगा।

शुक्रवार को विधानसभा में राज्य के गृहमंत्री मेकाथोटी सुचारिता ने महिला सुरक्षा विधेयक ‘आंध्र प्रदेश दिशा कानून’ को चर्चा के लिए विधानसभा में पेश किया। उन्होंने बताया कि अत्याचार के मामले में 14 दिन के भीतर छानबीन करनी होगी और 21 दिन में उस पर कोर्ट अपना फैसला सुना देने का प्रावधान है। इस विधेयक में राज्य की महिलाओं के साथ बलात्कार के लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में संशोधन कर नया 354-ई बनाने का प्रस्ताव है। यह कानून आंध्र प्रदेश अपराध कानून में एक संशोधन होगा जिसे ‘दिशा एपी एक्ट’ नाम दिया गया है।
सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों से बलात्कार और हमला करने वालों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाएगी। इस कानून का उद्देश्य कुछ हफ्तों के भीतर ऐसे मामलों पर मुकदमा चलाना, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करना और दो सप्ताह के भीतर मुकदमे को पूरा करना है। उन्होंने बताया कि इस तरह के मामलों में दोषी पाए जाने पर कानून तीन सप्ताह के भीतर दोषियों की सजा का प्रावधान तय करता है।

उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत सभी 13 जिलों में विशेष अदालतें गठित की जाएंगी, जो बलात्कार, यौन उत्पीड़न, तेजाब हमला और सोशल मीडिया के जरिए महिला उत्पीड़न के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामलों में मुकदमा चलाएंगी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, इस कानून में पॉक्सो कानून के तहत मिलने वाली सजा के साथ ही 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

सदन में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से इस विधेयक को विधानसभा में पारित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि वाईएस जगन मंत्रिमंडल ने दिशा मामले में नया कानून बनाने के लिए 11 दिसम्बर को ही मंजूरी दे दी थी।

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