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Patna : नगर निकायों में भारी वाहनों से रोड टैक्स, प्रवेश सेवा शुल्क या चुंगी के नाम पर वसूली की गई तो संबंधित अफसरों पर कार्रवाई होगी। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने साफ कहा है कि जब तक रोड टैक्स से जुड़ी नियमावली या विनियमावली नहीं बन जाती, तब तक नगर निकाय किसी भी नाम या तरीके से भारी वाहनों से राशि नहीं वसूल सकते। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित नगर आयुक्त या नगर कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत नगर निकायों द्वारा भारी वाहनों से रोड टैक्स, प्रवेश सेवा शुल्क या चुंगी की वसूली तभी की जा सकती है, जब इसके लिए नियमावली और विनियमावली बनी हो। फिलहाल विभाग ने रोड टैक्स की वसूली के लिए कोई नियमावली या विनियमावली तैयार नहीं की है। इसलिए नियम बनने और लागू होने तक नगर निकायों को भारी वाहनों से रोड टैक्स वसूलने पर पूरी तरह रोक है।
पहले भी जारी हो चुके हैं निर्देश
नीतीश मिश्रा ने बताया कि रोड टैक्स की वसूली को लेकर विभाग की ओर से पहले भी समय-समय पर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निकायों को बताया गया था कि नियमावली बनने तक भारी वाहनों से रोड टैक्स, प्रवेश सेवा शुल्क या चुंगी नहीं ली जाए। इसके बावजूद कुछ नगर निकायों में भारी वाहनों से प्रवेश सेवा शुल्क, चुंगी या किसी दूसरे नाम से राशि वसूले जाने की जानकारी विभाग के सामने आई है।
मंत्री ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। राज्य के सभी नगर आयुक्तों के अलावा नगर परिषद और नगर पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को दोबारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि नियमावली या विनियमावली बनने और प्रभावी होने तक किसी भी तरह की वसूली तत्काल बंद रखें।
आदेश नहीं माना तो अफसर होंगे जिम्मेदार
मंत्री ने चेतावनी दी कि विभागीय निर्देशों की अनदेखी कर अगर किसी नगर निकाय में रोड टैक्स या इसके नाम पर किसी तरह की राशि वसूली गई तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। ऐसे नगर आयुक्त या नगर कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी नगर निकायों से कहा कि विभागीय आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। नियमावली लागू होने तक वाहनों से किसी भी नाम या माध्यम से अनधिकृत वसूली नहीं होनी चाहिए। विभाग को मिलने वाली शिकायतों और ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखी जाएगी। आदेश का उल्लंघन किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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