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Patna : बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनता से सीधे जुड़े 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने से लेकर गांव-गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट और पंचायत स्तर पर विवाह मंडप निर्माण तक, फैसलों का असर राज्य के हर वर्ग पर दिखेगा। साथ ही, छह बड़े शहरों में एलपीजी आधारित शवदाह गृह बनाने की योजना को भी मंजूरी दी गई। इन फैसलों से राज्य के विभिन्न वर्गों को राहत और विकास की नई दिशा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रही है और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है।
1. उद्योग विभाग
- मुंगेर जिला असरगंज अंचल के 466.49 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
- इसकी लागत लगभग ₹124.62 करोड़ स्वीकृत।
2. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
- पटना में बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (BIGSMT) की स्थापना होगी।
- कर्मचारियों के प्रशिक्षण और प्रयोगशाला (NABL मानक) की व्यवस्था होगी।
- इसके लिए ₹4.64 करोड़ वार्षिक व्यय स्वीकृत।
3. ग्रामीण विकास विभाग
- पटना में जीविका मुख्यालय भवन का निर्माण होगा।
- कुल खर्च ₹73.66 करोड़ स्वीकृत।
4. जल संसाधन विभाग
- जहानाबाद के उदेरास्थान बराज निर्माण और नहरों के आधुनिकीकरण की योजना।
- पुनरीक्षित राशि ₹651.13 करोड़ की स्वीकृति।
5. नगर विकास एवं आवास विभाग
- नगर निकायों के बकाया बिजली बिलों के भुगतान हेतु ₹400 करोड़ की अग्रिम राशि स्वीकृत।
6. नगर विकास एवं आवास विभाग
- रैयती भूमि को बिहार रैयती भूमि लीज नीति के तहत लीज पर लेने की अनुमति।
7. पंचायती राज विभाग
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 8053 पंचायतों में विवाह मंडप बनेंगे।
- इसके लिए ₹50 करोड़ की अग्रिम राशि स्वीकृत।
8. पंचायती राज विभाग
- क्षेत्रीय कार्यालयों और ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए ₹594.56 करोड़ स्वीकृत।
9. पंचायती राज विभाग
- मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को पूरा करने के लिए ₹100 करोड़ स्वीकृत।
10. सामान्य प्रशासन विभाग
- मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी।
11. नगर विकास एवं आवास विभाग
- बिहार नगरपालिका योजना सेवा नियमावली, 2025 को स्वीकृति।
12. वित्त विभाग
- सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ते (TA/DA) की दरों में संशोधन की स्वीकृति।
13. वित्त विभाग
- बिहार आकस्मिकता निधि को अस्थायी रूप से बढ़ाकर ₹31,689.50 करोड़ किया गया (मार्च 2026 तक)।
14. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
- 3303 नए राजस्व कर्मचारी पद सृजित।
15. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य)
- मत्स्य सेवा भर्ती संशोधन नियमावली 2025 को स्वीकृति।
16. गन्ना उद्योग विभाग
- ईख पर्यवेक्षक संवर्ग भर्ती व सेवा शर्तें नियमावली 2025 को मंजूरी।
17. ग्रामीण विकास विभाग
- बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना लागू की जाएगी।
- बेसहारा पशुओं का प्रबंधन जीविका समूहों के माध्यम से।
18. नगर विकास एवं आवास विभाग
- पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर, बेगूसराय में LPG आधारित शवदाह गृह बनाए जाएंगे।
- ईशा फाउंडेशन, कोयम्बटूर को प्रत्येक शहर में 1 एकड़ भूमि 33 साल के लिए ₹1 टोकन राशि पर लीज पर दी जाएगी।
19. नगर विकास एवं आवास विभाग
- बिहार नगरपालिका विधि सेवा नियमावली, 2025 की स्वीकृति।
20. नगर विकास एवं आवास विभाग
- बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर नियमावली 2013 के नियम 4 में संशोधन।
21. गृह विभाग (कारा)
- कारा एवं सुधार सेवाएँ परिधापक संवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृति।
22. गृह विभाग (कारा)
- कारा एवं सुधार सेवाएँ फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृति।
23. गृह विभाग
- राज्य के थानों में CCTV कैमरा लगाने और रख-रखाव के लिए ₹280.60 करोड़ की स्वीकृति।
24. सामान्य प्रशासन विभाग
- दिव्यांग कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर उच्च पद पर तैनाती (प्रोन्नति का अवसर) की अनुमति।
25. समाज कल्याण विभाग (ICDS)
- आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय ₹7000 से बढ़ाकर ₹9000 किया गया।
- सहायिकाओं का मानदेय ₹4000 से बढ़ाकर ₹4500 किया गया।
- 1 अक्टूबर 2025 से लागू।
- इसके लिए हर साल ₹345.19 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा।
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