अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
News Samvad : ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी मतदाता के पास वोटर फोटो पहचान पत्र (EPIC) नहीं है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो वह 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर वोटिंग कर सकते है। इसके संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
आयोग के अनुसार बिहार और 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए लगभग 100% मतदाताओं को EPIC जारी किया जा चुका है। नए मतदाताओं को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर EPIC देने का भी निर्देश दिया गया है।
वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची
मतदान के लिए EPIC के अलावा ये 12 दस्तावेज मान्य होंगे :
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक या डाकघर की फोटो वाली पासबुक
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
- केंद्र/राज्य सरकार, PSU या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का सेवा पहचान पत्र
- सांसद/विधायक/विधान पार्षद का आधिकारिक पहचान पत्र
- दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID कार्ड)
पर्दानशीन महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पर्दा प्रथा का पालन करने वाली महिलाओं की पहचान के लिए महिला मतदान अधिकारियों की मौजूदगी में गरिमापूर्ण व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनकी निजता बनी रहे।

इसे भी पढ़ें : रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत… जानें क्यों

