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Ranchi : CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 24 जुलाई को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्णय सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और सरकारी सेवाओं से संबंधित रहे। बैठक में लिए गए मुख्य फैसले इस प्रकार हैं :
शहीद जवानों के परिवार को मदद – उग्रवाद या सीमा पर ड्यूटी करते समय शहीद होने वाले झारखंड के केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के परिवार को विशेष आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी में स्थान मिलेगा।
CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी – मार्च 2023 तक की नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को झारखंड विधानसभा के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
काल्पनिक वेतनवृद्धि को मंजूरी – 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों के पेंशन लाभ की गणना के लिए अब Notional (काल्पनिक) वेतनवृद्धि मानी जाएगी।
नई वित्त सेवा नियमावली लागू – ‘झारखंड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली 2025’ को मंजूरी दी गई।
तीन डॉक्टरों की बर्खास्तगी – मुसाबनी, बोकारो और कसमार में तैनात तीन महिला चिकित्सकों (डॉ. रेखा, डॉ. रीना कुमारी और डॉ. वीणा कुमारी एम) को सेवा से हटाया गया।
दलित-आदिवासी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट – डालटनगंज में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई जाएगी।
पुलिस भर्ती में नई नीति – झारखंड पुलिस, कक्षपाल और सिपाही भर्ती के लिए नई नियमावली 2025 लागू होगी। पुराने विज्ञापन रद्द होंगे, पुराने आवेदकों को फीस और उम्र में छूट मिलेगी।
अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदला – अब इसे ‘मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक’ के नाम से जाना जाएगा।
उर्दू शिक्षकों के लिए 4339 नए पद – प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के लिए 4339 नए पद सृजित किए गए।
स्वयं सहायता समूहों के लिए नई योजना – CRISP संस्था के साथ समझौता कर महिलाओं के आजीविका और कौशल विकास के लिए योजना चलाई जाएगी।
फोरेंसिक लैब में नई बहाली नियमावली – झारखंड विधि विज्ञान निदेशालय में चतुर्थ श्रेणी (विसरा कटर और लैब असिस्टेंट) के लिए भर्ती नियम बनाए गए।
श्रावणी मेला के लिए सुरक्षा व्यवस्था – 10 जुलाई से 10 अगस्त 2025 तक देवघर में 28 अस्थायी थाने और 19 ट्रैफिक थाने बनाए जाएंगे।
भवन निर्माण में GST सर्टिफिकेट जरूरी – ठेकेदारों के लिए अब जीएसटी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। इसके लिए नियमों में बदलाव किया गया।
दिव्यांग बच्चों के शिक्षकों की नियुक्ति – विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की बहाली के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई।
रिसोर्स पर्सन कमिटी में बदलाव – दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में लगे संविदा पर नियुक्त रिसोर्स पर्सन की समीक्षा के लिए बनी कमिटी में बदलाव हुआ।
रिटायर्ड कर्मचारियों को यात्रा भत्ता – कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाए गए रिटायर्ड कर्मचारियों को यात्रा खर्च वापस मिलेगा।
आयुष सेवा में नियमों में सुधार – झारखंड आयुष स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2024 में बदलाव कर उसे मंजूरी दी गई।
नए राज्य विश्वविद्यालय को मंजूरी – झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
पोषण योजना में विशेष खाद्य आपूर्ति – किशोरी बालिकाओं को ‘Micronutrient Fortified/Energy Dense Food’ देने के लिए एजेंसियों को नामित किया गया।
CAG रिपोर्ट की स्वीकृति – CAG की 2025 की रिपोर्ट संख्या-3 को विधानसभा में पेश करने की अनुमति दी गई।
सरकारी नियमों में ढील देकर योजनाओं की मंजूरी – कई योजनाओं में झारखंड वित्त नियमावली के तहत नियमों में छूट दी गई ताकि काम आसान हो सके।
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