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News Samvad : हैदराबाद की एक अदालत ने अभिनेता और राजनीतिज्ञ चिरंजीवी के नाम, फोटो और छवि के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कई संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे बिना अनुमति चिरंजीवी की तस्वीर या नाम का इस्तेमाल किसी भी प्रचार या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए न करें।
बिना अनुमति इस्तेमाल पर जताई आपत्ति
चिरंजीवी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ कंपनियां और संगठन उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल अपने उत्पादों व विज्ञापनों में कर रहे हैं, जिससे जनता में गलत धारणा बन सकती है कि वे इन ब्रांड्स से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह उनके व्यक्तित्व अधिकार (Right to Publicity) का उल्लंघन है।
कोर्ट ने माना—सेलिब्रिटी का नाम उनकी पहचान से जुड़ा अधिकार
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति, खासकर सार्वजनिक हस्ती का नाम और चेहरा उसकी पहचान से जुड़ा होता है, जिसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि चिरंजीवी जैसे लोकप्रिय व्यक्तित्व का नाम बिना अनुमति इस्तेमाल करना कानूनन गलत है और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।
भविष्य में उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
अदालत ने सभी संबंधित संस्थाओं को चेतावनी दी है कि यदि वे भविष्य में इस आदेश का उल्लंघन करती हैं, तो उन पर सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की कार्रवाई की जा सकती है।
चिरंजीवी के प्रशंसकों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि इस आदेश से सेलिब्रिटीज़ के अधिकारों की रक्षा को नई मजबूती मिलेगी।
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