नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने फिलहाल अर्जी पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में जनवरी में पहले से तय तारीख पर ही सुनवाई करेंगे। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव प्रकिया में कुछ खामी पाई गई तो हम उस प्रकिया को पलट देंगे। सुनवाई के दौरान वकील राहुल भंडारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए बनाये गए आयोग के काम पर रोक लगा चुका है। ऐसे में उसी आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी करना अदालत की अवमानना है।