Close Menu
News SamvadNews Samvad
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • राशिफल
Facebook X (Twitter) Instagram
Wednesday, 28 October, 2026 • 03:39 am
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • AdSense Policy
  • Terms and Conditions
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest Vimeo
News SamvadNews Samvad
  • HOME
  • INDIA
  • WORLD
  • JHARKHAND
    • RANCHI
  • BIHAR
  • UP
  • SPORTS
  • HOROSCOPE
  • CAREER
  • HEALTH
  • MORE…
News SamvadNews Samvad
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • राशिफल
Home » सरकारी गाइडलाइन बदले, खूँटी में दुकानों को खोलने और बंद करने के नियम में हुआ बदलाव
झारखंड

सरकारी गाइडलाइन बदले, खूँटी में दुकानों को खोलने और बंद करने के नियम में हुआ बदलाव

October 1, 2021No Comments7 Mins Read
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Follow Us
Google News Flipboard Facebook X (Twitter)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Telegram WhatsApp Email
WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now

अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :

auto

auto

खूँटी। कोरोना वायरस के सक्रमण को पूर्णतया नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन को जिला अंतर्गत सभी प्रकार की दूकानें 08ः00 बजे अपराह्न तक खुला रहेगा। साथ ही होटल, रेस्त्रा एवं बार रात्रि 10ः00 बजे तक खुल सकेंगे। साथ ही होटल, रेस्त्रा में बैठकर खाने की अनुमति दे दी गई है।

जिलान्तर्गत के सभी प्रकार की दुकानों को प्रतिदिन रात्रि 08.00 बजे तक संचालन करने की अनुमति दी गई है। रेस्टुरेटस एवं बार को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ बैठा कर भोजन कराने की अनुमति रविवार सहित सभी दिवसों को रात्रि 10.00 बजे तक की रहेगी। जिले के सभी प्रकार की दुकानें शनिवार के अपराह्न 08.00 बजे से सोमवार के पूर्वाह्न 06.00 बजे तक बंद रहेंगी। बार,रेस्टुरेंट, फल/सब्जी की दुकानें/स्ट्रीट भेण्डर, राशन की दुकानें , मिठाई , पोल्ट्री , दूध आउटलेट एवं खाद्य सामग्रियों के बेचने वाले अन्य दुकानों को रविवार को संचालन की अनुमति रहेगी। दवा दुकाने/डाइअग्नास्टिक सेंटरों/क्लीनिक्स/अस्पतालों/पेट्रोल पम्पों/एल.पी.जी. आउटलेट / सी.एन.जी . आउटलेट/राष्ट्रीय या राज्य राज मार्गों में अवस्थित ढाबों ( Natioanl / State Highways ) / कोल्ड स्टोरेज / वेयरहाऊस / सामग्रियों अनलोडिंग ( unloading ) आदि के कार्यो / संस्थानों के संचालन में उपरोक्त पाबंदी लागू नहीं होगी। सिनेमा घर / मल्टीप्लेक्स / थियेटरों का संचालन , उनके कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में रात्रि 8.00 बजे तक संचालित करने की अनुमति रहेगी। क्लब के संचालन की अनुमति रविवार सहित सभी दिनों के लिए अपराहन 10.00 बजे तक की रहेगी। भारत सरकार , राज्य सरकार एवं निजी कार्यालयों को उनके कुल मानव संसाधन ( कर्मचारी ) की 100 प्रतिशत कार्य शक्ति के साथ संचालन करने की अनुमति होगी। सभी सामग्रियों की निर्वाध परिवहन / लॉजिस्टिक्स की अनुमति होगी। वैसे गतिविधियों जिसके संचालन की अनुमति पूर्व में दी गई है। उनकी अनुमति पूर्वरत् रहेगी। सभी प्रकार की धार्मिक स्थल/पूजा स्थल खुले रहेंगे। आगुन्तकों का प्रवेश की अनुमति है , परन्तु दो गज की दूरी के सामाजिक दूरी मानदण्ड का पालन करते हुए एकत्रित व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय समक्षा के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। दुर्गा पूजा विशेष रूप से बनाये गये छोटे पण्डालों/मंडपों में की जा सकती है, जहाँ यह पारम्परिक रूप से पूजा समिति के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक भागीदारी के बिना केवल अनुष्ठानों के प्रदर्शन के उद्देश्य से की जाती है। दुर्गा पूजा के पालन में संलग्न दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा। आउटडोर में आयोजित की जानेवाली सभी प्रकार की सभा / समारोह / कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। जो शादी समारोह एवं अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी लागू होगी। इंडोर में आयोजित की जानेवाली सभाएं / समारोह / कार्यक्रम में उक्त भवन की कुल क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्ति या अधिकतम 100 व्यक्ति , दोनों में से जो कम हो के साथ आयोजन करने की अनुमति होगी।Banquet Hall एवं सामुदायिक भवनों में सभाएँ / समारोह / कार्यक्रम आदि का आयोजन ( रविवार सहित सभी दिनों में अपराह्न 10.00 बजे तक ) उक्त भवन की कुल क्षमता का 50 प्रतिशत के साथ या अधिकतम 100 व्यक्ति , दोनों में से जो कम हो को सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार की जुलुस प्रतिबंधित रहेगी। सभी मेलों और प्रदर्शनियों पर प्रतिबंधित है। आवासीय विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों में कक्षा 6 , 7 , और 8 के  ऑफलाईन कक्षाओं के अलावा कक्षा 9 वीं , 10 वीं , 11 वीं एवं 12 वीं वर्ग के कक्षाओं का ऑफलाईन आयोजन करने की अनुमति रहेगी। विद्यालयों के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , शिक्षा मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा विद्यालयों के पुनः संचालन करने हेतु ( स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा सोशल डिस्टेंसिंग हेतु ) जारी SOP का अनुपालन करना होगा। विद्यालयों में प्रत्येक समय सभी शिक्षक , छात्रों एवं अन्य सभी कर्मियों / व्यक्तियों को फेस मास्क उचित तरीके से पहनना होगा। डिजिटल सामग्री / ऑनलाईन कक्षा के माध्यम से पठन – पाठन जारी रहेगी। छात्रों को ऑफलाईन कक्षा में सम्मिलित होना वैकल्पिक होगा।छात्रों के अभिभावकों से पूर्व अनुमति लेने के उपरांत ही उन्हें ऑफलाईन कक्षा में भाग लेने की अनुमति दिया जायेगा। सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियों प्रतिबंधित रहेगी। ऑफलाईन जाँच और परीक्षा के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगी। विद्यालय में ऑफलाईन कक्षा लेने वाले शिक्षकों को कक्षा लेना प्रारंभ करने के पूर्व कोविड टीका के कम से कम एक खुराक / डोज लेना अनिवार्य होगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा विद्यालयों के शिक्षक , छात्रों एवं अन्य कर्मियों का समय-समय पर कोविड -19 का जाँच रेण्डमली किया जायेगा। विद्यालयों में वर्ग छठी , सप्तमी , अठमी , नवम् , दशवीं , ग्यारहवीं , एवं बारहवीं कक्षा का आयोजन 4 घंटे से अधिक की नहीं होगी और न ही अपराह्न 12.00 बजे तक की ही होगी। विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की उपस्थिति , ऑफलाईन कक्षा की अवधि से बाधित नहीं होगी। ऑफलाईन कक्षा में सम्मिलित होनेवाले छात्रों को ही छात्रावास में रहने की अनुमति रहेगी। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को स्नातक पाठ्यकमों के अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अतिम वर्ष के लिए ऑफलाईन कक्षाएं संचालित करने की अनुमति रहेगी। कोचिंग संस्थान को ( 18 वर्ष से अधिक आयु ) की संख्या हॉल / कमरे की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , भारत सरकार द्वारा जारी SOP का अनुपालन करते हुए कार्य करने की अनुमति रहेगी। भारत सरकार , राज्य सरकार एवं निजी प्राधिकारों के द्वारा आयोजित की जानेवाली राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाएं का आयोजन की अनुमति , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी SOP के अनुपालन के आलोक में होगी। सभी शिक्षकों / प्रशिक्षकों / कर्मियों को खेल केन्द्रों में आने से पहले अनिवार्य रूप से टीके की कम से कम एक डोज कोविड -19 लेना अनिवार्य होगा। खेल प्रशिक्षकों को अनिवार्य रूप से टीके की कम से कम एक डोज कोविड -19 लेना अनिवार्य होगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा इन संस्थानों के शिक्षक , छात्रों एवं अन्य कर्मियों का समय-समय पर कोविड -19 का जाँच रेण्डमली किया जाएगा। सभी आगनबाड़ी केन्द्र बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत होम डिलेवरी मुहैयया कराया जायेगा।सभी स्टेडियम एवं जिम के संचालन की अनुमति रविवार सहित सभी दिनों के लिए होगी। पार्क रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में खुला रहेगी। सभी स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। अंतरराज्यीय बसों का परिचालन की अनुमति रहेगी। वैसे गतिविधियों जिनका संचालन की अनुमति अपराहन 10.00 बजे के उपरांत की है, व्यक्तियों , हवाई / रेल / बस से यात्रा करवाले यात्रियों , अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने वाले व्यक्तिओं तथा कोविड -19 के नियंत्रण के कार्य में प्रतिनियुक्ति कर्मियों / व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति अपराह्न 11.00 बजे से पूर्वाहन 06.00 बजे तक की होगी। सभी दिशा-निर्देशों और राज्य के निदेशों का अनुपालन किया जाएगा। किसी भी सरकारी कार्यालय / रेलवे स्टेशन / एयरपोर्ट / बस / टेक्सी / ऑटो रिक्शा / अन्य सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकानों आदि में बिना मास्क पहने हुए व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जिले में उपरोक्त प्रतिबंधित गतिविधियों एवं राज्य निर्देशिकों का अनुपालन सभी स्तरों पर किया जाना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने जिलावासियों से उक्त जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने का अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में यह काफी आवश्यक है कि हम राज्य सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन कर कोरोना माहमारी से जिले को पूर्णतया सुरक्षित करें।

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Previous Articleनेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में अलबर्ट एक्का चौक से झारखंड में स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ
Next Article बरकट्ठा पुलिस ने दो गोवंशीय पशु वध के आरोपी को किया गिरफ्तार

Related Posts

झारखंड

वेतन से GPF कट रहा तो निकासी पर रोक क्यों? अजय राय की JUVNL प्रबंधन को दो टूक

October 27, 2026
Headlines

सीएम सम्राट ने राजगीर में फूंकी रग्बी की नई जान, रोंगटे खड़े कर गया ‘हाका’

October 27, 2026
Headlines

नशामुक्त बिहार के लिए CM सम्राट की सीधी हुंकार- बर्बाद नहीं होने देंगे युवाओं का कल

October 27, 2026
Advertisement
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • WhatsApp

Latest Post

राशिफल @ 28 अक्टूबर 2026… आज क्या कहता है आपका भाग्य… जानें

October 28, 2026

वेतन से GPF कट रहा तो निकासी पर रोक क्यों? अजय राय की JUVNL प्रबंधन को दो टूक

October 27, 2026

6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां, CM बोले- सिफारिश नहीं, केवल मेरिट पर मिलेगी पोस्टिंग

October 27, 2026

सीएम सम्राट ने राजगीर में फूंकी रग्बी की नई जान, रोंगटे खड़े कर गया ‘हाका’

October 27, 2026

नशामुक्त बिहार के लिए CM सम्राट की सीधी हुंकार- बर्बाद नहीं होने देंगे युवाओं का कल

October 27, 2026
© 2026 News Samvad. Designed by Launching Press.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.