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Home » तब्लीगी जमात के 17 विदेशी मौलवियों की जमानत याचिका खारिज
रांची

तब्लीगी जमात के 17 विदेशी मौलवियों की जमानत याचिका खारिज

June 8, 2020No Comments2 Mins Read
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रांची। प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने तब्लीगी जमात से जुड़े सभी 17 विदेशियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व भी निचली अदालत ने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। टूरिस्ट वीजा पर भारत में दाखिल हुए इन सभी विदेशी स्कॉलर को 30 मार्च को राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके की बड़ी मस्जिद और मदीना मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 17 आरोपितों ने जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। इनके खिलाफ हिंदपीढ़ी में कांड संख्या 34/ 2020 दर्ज किया गया था। इसमें 17 विदेशी और एक रांची के हिंदपीढ़ी निवासी हाजी मेराजुद्दीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत महामारी नियमों का उल्लंघन, लॉक डाउन के नियमों का पालन नहीं करने , टूरिस्ट वीजा पर आकर धर्म का प्रचार प्रसार करने आदि का आरोप लगाया गया था।
इन विदेशियों की हुई जमानत याचिका खारिज
लंदन का जाहिद कबीर, शिपहान हुसैन खान, यूके का महासीन अहमद, काजी दिलावर हुसैन, हॉलैंड का मो. सैफुल इस्लाम, त्रिनिदाद का नदीम खान, जांबिया का मूसा जालाब, फरमिंग सेसे, मलेशिया का सिति आयशा बिनती दाऊद, नूर रशीदा बिनती टोमेडी , नूर हयाती बिनती अहमद, नूर कमरूजामा, महाजीर बीन खामीस, मो. शफीक , मो. अजीम और वेस्टइंडीज का फारुक अल्बर्ट खान हैं।

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