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Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कार्यालय पर हुई पुलिस छापेमारी को गंभीर मामला माना है। कोर्ट ने इसे पहली नजर में सुनियोजित कार्रवाई बताया है। साथ ही रांची पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है।
ईडी और रांची पुलिस विवाद पहुंचा अदालत
ईडी और रांची पुलिस के बीच चल रहा विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में अदालत ने ईडी को राहत देते हुए कहा कि किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में जांच के नाम पर दखल नहीं दिया जा सकता।
कोर्ट ने क्या कहा
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने साफ कहा कि मौजूदा हालात में ईडी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से केंद्रीय एजेंसी की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है, जो सही नहीं है। इसी आधार पर पुलिस जांच पर अंतरिम रोक लगाई गई।
ईडी अधिकारियों की सुरक्षा अब बीएसएफ के जिम्मे
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अब ईडी अधिकारियों की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ करेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर सीआरपीएफ या अन्य अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया जाए।
ईडी ने क्यों दायर की थी याचिका
ईडी ने रांची पुलिस द्वारा गुरुवार को कार्यालय में की गई छापेमारी और जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। इसमें पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी।
कैसे शुरू हुआ पूरा मामला
इस विवाद की शुरुआत पीएचईडी विभाग के कर्मचारी संतोष कुमार की शिकायत से हुई थी। संतोष ने आरोप लगाया था कि ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान उसके साथ मारपीट, दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना की गई।
एयरपोर्ट थाना में दर्ज हुई एफआईआर
संतोष कुमार की शिकायत के आधार पर रांची के एयरपोर्ट थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस की टीम ईडी कार्यालय जांच के लिए पहुंची थी, जिससे मामला और ज्यादा गंभीर हो गया।
आगे क्या होगा
हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। सभी की नजरें अदालत के अगले फैसले पर टिकी हैं।
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