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Ranchi : नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए कड़ा नियम लागू किया गया है। दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके साथ ही हर प्रत्याशी को नामांकन के समय शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि तय कट ऑफ तारीख तक उनके केवल दो ही बच्चे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस नियम को सख्ती से लागू कराने के लिए सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि नगर विकास विभाग द्वारा पहले जारी की गई चिट्ठी के आधार पर यह फैसला लिया गया है और इसका पालन अनिवार्य होगा।
वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी
चुनावी तैयारियों को लेकर आयोग ने बताया कि सभी जिलों में वार्डों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस संबंध में आयोग को लगातार जिलों से रिपोर्ट मिल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा कि जल्द ही सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। इसमें चुनाव की अद्यतन तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।
किसी भी वार्ड से लड़ सकेंगे चुनाव
नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के कारण अगर कोई उम्मीदवार अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पा रहा है, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम क्षेत्र का कोई भी मतदाता उसी नगर निकाय के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। हालांकि इसके लिए यह जरूरी होगा कि उम्मीदवार उस वार्ड में लागू आरक्षण नियमों का पालन करे। यह नियम महापौर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्य पद के लिए लागू होगा। प्रत्याशी का संबंधित नगर निकाय का मतदाता होना अनिवार्य है।
फरवरी में हो सकते हैं चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि फरवरी महीने में नगर निकाय चुनाव कराए जा सकें। आयोग स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जिलों को समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।
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