मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के वंशज हबीबुद्दीन तुसी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कराने की इच्छा जाहिर की है। तुसी ने कहा है कि अगर मंदिर बनता है तो हम इसकी पहली ईंट रखेंगे।
मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के वंशज याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की इच्छा जताई
अगर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है तो हमारा परिवार पहली ईंट रखेगा और मंदिर की नींव के लिए सोने की शिला दान करेंगे
हाल ही में तुसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद केस का पक्षकार बनाने की भी मांग की थी
मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के वंशज याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की इच्छा जताई है। तुसी ने कहा है कि अगर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है तो हमारा परिवार उसकी पहली ईंट रखेगा और हम मंदिर की नींव के लिए सोने की शिला दान करेंगे। हाल ही में तुसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद केस का पक्षकार बनाने की भी मांग की थी। हालांकि तुसी की इस याचिका को कोर्ट ने अब तक स्वीकार नहीं किया।
अयोध्या सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट में रखी गईं ये दलीलें
तुसी ने कहा कि 1529 में प्रथम मुगल शासक बाबर ने अपने सैनिकों को नमाज पढ़ने की जगह देने के लिए बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। यह स्थान सिर्फ सैनिकों के लिए था और किसी के लिए नहीं। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि मस्जिद से पहले यहां क्या था, लेकिन अगर हिंदू उस स्थान को भगवान राम का जन्मस्थान मानकर उसमें आस्था रखते हैं तो एक सच्चे मुस्लिम की तरह मैं उनकी भावना का सम्मान करूंगा।’
मंदिर के लिए जमीन करेंगे दान
इस सवाल पर कि क्या उनके पास जमीन के मालिकाना हक से जुड़े कोई दस्तावेज हैं, तुसी ने कहा कि उनके पास भले ही कोई कागज ना हो, लेकिन मुगल वंश के उत्तराधिकारी की हैसियत से वह इस जमीन के मालिकाना हक के अधिकारी कहे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें यह जमीन मिलती है तो वह इसे मंदिर निर्माण के लिए दान कर देंगे।
2.77 एकड़ जमीन का विवाद
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बीते कई दिनों से नियमित रूप से अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहा है। अयोध्या का यह पूरा विवाद 2.77 एकड़ की जमीन को लेकर है और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस संवैधानिक पीठ में जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. ए. नजीर भी शामिल हैं।