अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
Ranchi : रांची DDC यानी उप विकास आयुक्त दिनेश यादव की अध्यक्षता में शनिवार को प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्य और प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। समाहरणालय में आयोजित बैठक में झारखंड गजट के आलोक में हरेक स्कूल में शुल्क समिति और अभिभावक शिक्षक संघ (PTA) के गठन के संबंध में सभी को पीपीटी के माध्यम से जरूरी जानकारी दी गयी। साथ ही झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के प्रावधानों की भी जानकारी दी गयी।
मौके पर DDC ने प्राइवेट स्कूलों को बताया कि झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्युनल एक्ट के तहत स्कूल और जिला स्तर पर फी कमिटि और अभिभावक शिक्षक संघ (PTA) का गठन किया जाना है। उन्होंने सभी स्कूलों को जल्द से जल्द शुल्क समिति और अभिभावक शिक्षक संघ के गठन का निर्देश दिया।
उन्होंने बताया कि स्कूल, जिला और विद्यालय स्तर पर बनी शुल्क समिति और अभिभाव शिक्षक संघ के माध्यम से नीतिगत तरीके से नियमाकुल ही शुल्क बढ़ा सकते हैं। बैठक के दौरान सभी को बताया गया कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम- 2017 के तहत स्कूल, विद्यालय भवन या संरचना या परिसर का उपयोग केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए ही करें। विद्यालय परिसर में अवस्थित कियोस्क से किताब या अन्य सामग्री जैसे यूनिफॉर्म, जूते खरीदने के लिए अभिभावकों और छात्रों को बाध्य नहीं करें। उल्लंघन की स्थिति में 50 हजार से ढाई लाख रुपए तक का जुर्माना के साथ विद्यालय की मान्यता खत्म करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि सभी स्कूल प्रबंधन इन नियमों का पालन करें।
इसे भी पढ़ें : बड़ी खबर : रांची में NIA कोर्ट के जज को धमकी, स्पीड पोस्ट से भेजी चिट्ठी
इसे भी पढ़ें : इश्क जो न कराये… गर्लफ्रेंड को सूटकेस में बंद कर ले आया बॉयज हॉस्टल
इसे भी पढ़ें : रांची सहित 12 जिलों में खूब बरसेंगे मेघ, चलेंगी तूफानी हवाएं



