अगर आपने 31 मार्च तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिव हो जायेगा और जिसके बाद आप पैसों का कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं कर पायेंगे| आयकर विभाग ने बताया है कि पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाया नहीं जायेगा और साथ ही जिन्होंने इसे आधार से लिंक नहीं किया है उन्हें नॉन-पैन कार्ड होल्डर समझा जायेगा और उनपर इनकम टैक्स एक्ट 272B के तहत 10,000 रुपये का पेनाल्टी लगाया जायेगा|
आपको बता दे की अगर आपने आधार लिंक नहीं करवाया और बैंक एकाउंट से 50 हजार रुपये से अधिक का ट्रांजेक्शन किया तो डिएक्टिव पान कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपके ऊपर 10 हजार रुपये का फाइन लगाया जायेगा|
कैसे करे अपना आधार लिंक
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का तरीका बहुत ही आसान है:-
- एसएमएस के जरिये
अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें. फिर उस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें| इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा.
- ऑनलाइन तरीका
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें, अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें| यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा, ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैनकार्ड लिंक हो जायेगा|
डिएक्टिव कार्ड को कैसे करें एक्टिव
आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों वाला PAN नंबर इंटर करना होगा उसके बाद स्पेस देकर 10 अंकों वाला Aadhaar नंबर डालना होगा जिसके बाद 567678 or 56161 पर SMS करना होगा| अगर आपका कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो इसे इस तरीके से ऑपरेटिव किया जा सकता है|