नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों से एक कार्य योजना तैयार करने को कहा है, ताकि जीएसटी चोरी का कोई भी मामला एक वर्ष से ज्यादा लंबित न रहे।
सीबीआईसी ने शुक्रवार को जारी एक बयान में जीएसटी अधिकारियों को जांच में तेजी लाने को कहा है। इसके साथ ही कर चोरी के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने को भी कहा गया है, ताकि निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के पास आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त वक्त रहे। सीबीआईसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के के लिए सालाना रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि जीएसटी चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लाभ में धोखाधड़ी के कुछ मामलों में ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बोर्ड ने कहा कि मौजूदा परिस्थति में फील्ड अधिकारियों की ओर से अतिरिक्त प्रयास करने के साथ-साथ कड़ी निगरानी की जरूरत है।
उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में जीएसटी चोरी के कई मामले सामने आएं हैं, जिसमें कई फर्जी कंपनियों के नाम से रिटर्न दाखिल करके सरकार की ओर मिली छूट का लाभ लेने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे कई फर्जीवाड़े का खुलासा जीएसटी अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान सामने आई है, जिसमें सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाने का भी मामले का भंडाफोड़ हुआ है।