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Ranchi/Patna : ECI यानी भारतीय चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव और 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को निर्देश दिया है कि मतदान प्रक्रिया दिव्यांग लोगों (Persons with Disabilities – PwDs) के लिए पूरी तरह सुलभ हो।
सभी पोलिंग स्टेशन होंगे ग्राउंड फ्लोर पर
बिहार के सभी मतदान केंद्रों को ग्राउंड फ्लोर या सड़क स्तर पर रखा जाएगा, ताकि व्हीलचेयर में आने वाले विकलांग और वरिष्ठ नागरिक आसानी से मतदान कर सकें। साथ ही, रैंप और उचित ढलान भी उपलब्ध होंगे। PwD मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान बूथ में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध
दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए मतदान सूचना पत्र (Voter Information Slip – VIS) में ब्रेल सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, सभी मतदान केंद्रों में ब्रेल वाले डमी बैलेट शीट उपलब्ध होंगे। इस शीट की मदद से दृष्टिहीन मतदाता बिना किसी साथी की मदद के स्वतंत्र रूप से अपने वोट डाल सकते हैं।
साथी की अनुमति और वोटिंग सुविधा
Conduct of Elections Rules, 1961 के Rule 49N के अनुसार दृष्टिहीन मतदाता अपने साथ एक साथी लेकर मतदान कर सकते हैं। लेकिन ब्रेल बैलेट शीट का उपयोग करने वाले मतदाता यह सुविधा स्वतंत्र रूप से भी प्राप्त कर सकते हैं।
ट्रांसपोर्ट और व्हीलचेयर सुविधा
चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मतदान के दिन PwD मतदाताओं के लिए उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध हो। इच्छुक मतदाता Divyang (Saksham) Module में रजिस्टर कर ट्रांसपोर्ट और व्हीलचेयर सुविधा की मांग कर सकते हैं।
बड़े पैमाने पर लागू सुविधा
बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्रों पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा 292 मतदान केंद्रों को विशेष रूप से PwD कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाएगा।
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