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Patna : बिहार सरकार के पूर्व बड़े अधिकारी अजय कृष्ण मिश्रा की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने AIG के पद पर रहते हुए अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय से कई गुना अधिक है। विशेष निगरानी अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि अगर अजय कृष्ण मिश्रा अगले 30 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति स्वेच्छा से पटना के डीएम को नहीं सौंपते, तो पटना के डीएम खुद कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति जब्त करेंगे।
पूर्व AIG अजय कृष्ण मिश्रा की अवैध संपत्ति की जांच में कई शहरों में लग्जरी फ्लैट्स और प्लॉट्स का खुलासा हुआ है। उनके और उनके परिजनों के नाम पर गाजियाबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पटना जैसे बड़े शहरों में संपत्तियाँ पाई गई हैं। इसके अलावा, दरभंगा और पटना में भी उनके नाम से भूखंड और दुकानें हैं।
अदालत ने अब तक 2 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है, जिसमें फ्लैट्स और प्लॉट्स शामिल हैं। विशेष निगरानी इकाई ने वर्ष 2014 में अजय कृष्ण मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 18 अगस्त 2021 को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने पर अदालत ने विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत आवेदन दर्ज किया था, जिसके आधार पर आज यह कार्रवाई की गई है।
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