Ranchi : राजधानी रांची में कल यानी 11 फरवरी को सुबह 10 बजे से दिन के तीन बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। यह निषेधाज्ञा राजधानी के विभिन्न तीन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में रहेगा। रांची के SDO उत्कर्ष कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। धरना, प्रदर्शन, जुलूस एवं रैली को रोकने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। बिना इजाजत किसी तरह के धरना-प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगा दी गई है। बिना इजाजत रेली और आमसभा पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
निषेधाज्ञा की अवधि मे किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम बारूद लेकर चलने पर मनाही रहेगी। वहीं हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंटा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला जैसे घातक हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी या जवान पर लागू नहीं रहेगा।
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