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Ranchi/New Delhi : भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड सहित अन्य राज्यों के चुनावों से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ एक एक्सपेरिएंस शेयर कार्यक्रम हाल के दिनों में आयोजित किया। इस बैठक में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार ने भी भाग लिया। बैठक में आयोग ने मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने और मतदान दिवस की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नई पहलों की घोषणा की। इनमें से एक महत्वपूर्ण पहल है मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल डिपॉजिट सुविधा प्रदान करना। यह निर्णय मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग और मतदान के दिन मतदाताओं को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
नए निर्देशों के अनुसार, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर केवल बंद मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी। मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन एक साधारण पिजनहोल बॉक्स या जूट के बैग में जमा करना होगा। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना मना होगा, लेकिन कुछ मतदान केंद्रों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इस नियम से छूट दी जा सकती है।
इसके अलावा, निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के तहत मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी। यदि मतदाता आयोग द्वारा जारी आधिकारिक मतदाता सूचना पर्चियां (वीआईएस) नहीं लाते हैं, तो उम्मीदवारों द्वारा अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के लिए बूथ अब किसी भी मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर स्थापित किए जा सकते हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग चुनावों को कानूनी ढांचे के अनुसार सख्ती से कराने के लिए प्रतिबद्ध है और मतदाताओं के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए निरंतर नवाचार कर रहा है।
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