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Home » जानें 22 अप्रैल से कौन-कौन सी सेवाएं खुली रहेंगी
रांची

जानें 22 अप्रैल से कौन-कौन सी सेवाएं खुली रहेंगी

April 21, 2021No Comments3 Mins Read
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जानें कौन-कौन सी सेवाएं खुली रहेंगी

• दवा दुकानें, हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें.
• जन वितरण प्रणाली की दुकान.
• पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट.
• राशन दुकान, किराना स्टोर, इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है.
• फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं, खुली रहेंगी.
• होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे. होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है, लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है.
• नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे.
• सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी.
• वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे.
• सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है.
• कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी, खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें खुली रहेंगी.
• औद्योगिक और खनन गतिविधियां जारी रहेंगी.
• निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है .
• निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है.
• ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेंगी.
• जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकाने खुली रहेंगी.
• वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज खुले रहेंगे.
• कोल्ड स्टोर स्टोरेज और वेयरहाउस को अनुमति दी गई है.
• भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर खुले रहेंगे.
• बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं,, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपना कामकाज कर सकेंगे.
• राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय खुले रहेंगे.
• समाहरणालय खुला रहेगा.
• नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय खुले रहेंगे.
• प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय भी खुलेंगे.
• कुरियर सेवाएं जारी रहेंगी.
• शराब दुकानें भी खुली रहेंगी.

ये सेवाएं रहेंगी बंद
• सभी धार्मिक स्थानों स्थलों तथा पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना बंद रहेगा.
• सभी सार्वजनिक स्थानों में 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा लगाना प्रतिबंधित रहेगा
• शादियों में शामिल होने के लिए 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है. श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
• धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध है.
• स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे.
• झारखंड सरकार तथा इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक है.
• सभी आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे.
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा
• सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है. सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
• स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
• बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा.
• हवाई तथा ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है.
• किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी.

कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा प्रचार प्रसार हेतु जिला कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता एवं शिकायत के लिए कंट्रोल रूम नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

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