Ranchi : अपनी पत्नी की हत्या के दोषी पौलुस मुंडा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उसे अपर न्यायायुक्त प्रकाश झा की अदालत ने मंगलवार को सजा का ऐलान किया। वारदात को राजधानी रांची के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में साल 2020 में अंजाम दिया गया था।
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सिद्धार्थ सिंह ने मीडिया को बताया कि दोषी पौलुस को शराब की बुरी लत थी। वह अक्सर शराब के नशे में पत्नी से लड़ता-झगड़ा रहता था। उसने रॉड से मारकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। बेटी प्रतिमा मुंडा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में बंद है। मामले में अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों की गवाही कराई।
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