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Patna : बिहार में अपना घर बनाने का सपना देख रहे भूमिहीन परिवारों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है, तो जमीन का पर्चा पाने के लिए आपको राजधानी पटना के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ कर दिया है कि ‘अभियान बसेरा’ के तहत पात्र परिवार सीधे अपने इलाके के अंचल कार्यालय (सीओ ऑफिस) में जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। सरकार का सीधा संदेश है कि लोग बिचौलियों के चक्कर में न पड़ें और अपने ही ब्लॉक में जाकर तय प्रक्रिया पूरी करें।
फॉर्म के साथ कौन-से कागजात लगाने होंगे
विभाग के अनुसार, इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के जरूरतमंद परिवारों को दिया जा रहा है। आवेदन फॉर्म के साथ पूरे परिवार की जानकारी और चालू मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके अलावा आवेदक, पति या पत्नी और परिवार के सभी बालिग सदस्यों के पहचान पत्र की खुद से साइन की हुई फोटोकॉपी लगानी होगी। साथ ही जाति प्रमाण पत्र और पहचान के तौर पर राशन कार्ड, वोटर कार्ड या निवास प्रमाण पत्र में से जो भी दस्तावेज मौजूद हो, उसे नत्थी करना होगा। पूरे परिवार की एक साथ खिंचवाई गई ताजा फोटो भी फॉर्म के साथ देनी होगी।

देना होगा शपथ पत्र, बिचौलियों पर होगी सख्त कार्रवाई
आवेदक को एक तय फॉर्मेट में शपथ पत्र भी देना होगा कि उनके पास रहने लायक कोई निजी जमीन नहीं है और पहले भी सरकार की किसी योजना से वासभूमि नहीं मिली है। अगर परिवार पहले से किसी सरकारी जमीन पर झोपड़ी या मकान बनाकर रह रहा है, तो उन्हें उस जगह का मौजा, खाता और खेसरा नंबर दर्ज करना होगा। साथ ही वहां पुराने समय से रहने का कोई भी सबूत भी जोड़ सकते हैं।
विभाग ने यह चेतावनी भी जारी की है कि कुछ लोग या संगठन सीधे-सादे ग्रामीणों को बहकाकर पटना मुख्यालय लाते हैं। अगर कोई भी ऐसा करता पाया गया, तो चिन्हित करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में अब तक 92 हजार से ज्यादा परिवारों को इस अभियान के जरिए जमीन का मालिकाना हक दिया जा चुका है। किसी भी तरह की परेशानी, शिकायत या सुझाव के लिए लोग विभाग के जन शिकायत पोर्टल पर अपनी बात दर्ज करा सकते हैं।
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