Ranchi : राजधानी रांची में कल यानी 6 फरवरी से आगामी 20 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। यह निषेधाज्ञा 6 फरवरी की सुबह 8 बजे से दिन के 3 बजे तक लागू रहेगी। निषेधाज्ञा 26 परवरी तक रोज उसी निर्धारित समय पर रहेगी। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी JAC द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2024 के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है। इस संबंध में रांची के SDO उत्कर्ष कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत रांची के 85 परीक्षा केंद्रों 200 मीटर के दायरे में रैली, जुलूस, प्रदर्शन एवं घेराव जैसे कार्यक्रम में रोक रहेगी।
6 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक रोज सुबह के 8 बजे से दिन के 3 बजे तक उक्त क्षेत्र में पांच या उससे ज्यादा लोगों के एक ही जगह पर जुटने या फिर चलने पर पाबंदी रहेगी। किसी भी तरह के अश्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम-बारूद लेकर चलने पर सख्त पाबंदी रहेगी। वहीं, किसी तरह के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंटा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।
इसे भी पढ़ें : चंपाई सोरेन सरकार की पहली कैबिनेट में तीन एजेंडों को ग्रीन सिग्नल
इसे भी पढ़ें : झारखंड में सितम ढा रही ठंड, अगले चार रोज का मौसम कैसा… जानें
इसे भी पढ़ें : हेमंत सोरेन भेजे गये रांची सेंट्रल जेल… देखें वीडियो
इसे भी पढ़ें : JSSC दफ्तर के बाहर बवाल, 4 फरवरी की परीक्षा स्थगित
इसे भी पढ़ें : झारखंड HC के स्थायी जज बने जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव
इसे भी पढ़ें : झारखंड प्रशासनिक सेवा के 117 अधिकारी इधर से उधर… देखें लिस्ट
इसे भी पढ़ें : नीतीश कुमार ने 9वीं बार ली सीएम पद की शपथ… (VIDEO)
इसे भी पढ़ें : BJP के सम्राट और विजय ने ली बिहार के डिप्टी सीएम पद की शपथ
इसे भी पढ़ें : विवि, उद्योग और सरकार के साझा प्रयास से देश का विकास संभव : गवर्नर
इसे भी पढ़ें : सोना तस्करों को BSF की तीखी चोट, 72 घंटे में धरा 15 करोड़ का गोल्ड