Close Menu
News SamvadNews Samvad
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • राशिफल
Facebook X (Twitter) Instagram
Friday, 18 September, 2026 • 11:49 pm
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • AdSense Policy
  • Terms and Conditions
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest Vimeo
News SamvadNews Samvad
  • HOME
  • INDIA
  • WORLD
  • JHARKHAND
    • RANCHI
  • BIHAR
  • UP
  • SPORTS
  • HOROSCOPE
  • CAREER
  • HEALTH
  • MORE…
News SamvadNews Samvad
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • राशिफल
Home » आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पी. चिदंबरम को बड़ा झटका
देश

आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पी. चिदंबरम को बड़ा झटका

September 5, 2019No Comments2 Mins Read
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Follow Us
Google News Flipboard Facebook X (Twitter)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Telegram WhatsApp Email
WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now

अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :

-सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, अब ईडी जब चाहे चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया डील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाले मामले में चिदंबरम को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है। अब सीबीआई के बाद ईडी भी जब चाहे चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है। जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अग्रिम जमानत आरोपित के अधिकार के तौर नहीं दी जा सकती है। ये आर्थिक अपराध का मामला है। ऐसे केस में शुरुआती स्टेज पर जमानत देना जांच को बाधित करेगा। कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत की अर्जी लगा सकते हैं।

auto

ईडी वाले मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका को वापस ले लिया है। अब या तो चिदंबरम सीबीआई के मामले में तिहाड़ जेल जाएंगे या ईडी की हिरासत में।
पिछले 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज तक जारी रखने का आदेश दिया था। हालांकि सीबीआई का कहना था कि हम अब हिरासत नहीं चाहते हैं।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट के जज को फैसला लेने देना चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। तुषार मेहता ने कहा था कि सीबीआई अब हिरासत नहीं चाहती है। अगर कोई व्यक्ति न्यायिक हिरासत में नहीं जाना चाहता है तो ये कोर्ट आदेश क्यों पारित करे? तब जस्टिस भानुमति ने सिब्बल और सिंघवी से कहा था कि वे ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका पर जोर नहीं देंगे। तब सिब्बल और सिंघवी ने कहा था कि वे 5 सितंबर तक इंतजार करेंगे और तब तक जमानत याचिका पर जोर नहीं देंगे। तब तुषार मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट के लंबित मामले को नियंत्रित नहीं करे।

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Previous Articleपंजाब की पटाखा फैक्टरी में हुए धमाके पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख
Next Article मोदी ने ‘एक्ट फॉर ईस्ट’ नीति का किया ऐलान, रूस के सुदूर पूर्व को एक अरब डॉलर का ऋण

Related Posts

Headlines

CM का पोस्ट- सरेंडर नहीं, STF ने दबोचा 2.20 Cr के इनामी ‘आकाश’ को

September 17, 2026
Headlines

ग्रेटर नोएडा में बिहार का जलवा, दुनिया की दिग्गज कंपनियों के सामने पेश की औद्योगिक ताकत

September 17, 2026
Headlines

पुलिस के सामने नतमस्तक हुआ लाल गलियारे के आतंक का ‘आकाश’, 2.20 करोड़ का था इनामी

September 17, 2026
Advertisement
auto
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • WhatsApp

Latest Post

पसीने की कद्र, बुढ़ापे की फिक्र… कोयला खदानों में जवानी खपाने वालों को CCL का डिजिटल तोहफा

September 18, 2026

कोयले की चमक के बीच हिंदी का दम, CCL में गैर-हिंदी भाषियों की कलम ने भी बिखेरा जादू

September 18, 2026

फीस की फिक्र खत्म… IIIT रांची ने नए छात्रों को दिया स्कॉलरशिप का अचूक फॉर्मूला

September 18, 2026

हजारीबाग में बाइक लिफ्टर गैंग के 7 शातिर धराये, जंगल और गैराज में छिपाई 17 गाड़ियां जब्त

September 18, 2026

नरेंद्र मोदी की जनसेवा के बेमिसाल 25 साल, जानें क्या बोल गए बाबूलाल

September 18, 2026
© 2026 News Samvad. Designed by Launching Press.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.