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Chaibasa : चाईबासा जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में अपने ही भाई की हत्या करने वाले राजेश हेम्ब्रम को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को यह फैसला सुनाते हुए दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। करीब दो वर्ष पुराने इस चर्चित हत्या मामले में अदालत के फैसले के साथ न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो गई।
अभियोजन के अनुसार, घटना 8 सितंबर 2024 की शाम की है। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में किसी बात को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि राजेश हेम्ब्रम ने गुस्से में अपने भाई बुधन हेम्ब्रम के सिर पर डंडे से जोरदार वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण बुधन हेम्ब्रम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।
हत्या की सूचना मिलते ही कुमारडुंगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष साक्ष्य और गवाह पेश किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत ने राजेश हेम्ब्रम को हत्या का दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत के इस फैसले के साथ लंबे समय से लंबित इस हत्या मामले का न्यायिक पटाक्षेप हो गया।
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