रांची। झारखंड सरकार ने देवघर के तत्कालीन जिला अवर निबंधक राहुल चौबे पर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। देवघर भूमि घोटाला के एक मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है।
उनपर संथाल परगना एक्ट 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए देवीपुर अंचल अंतर्गत मौजा-हाडीकुरा,थाना नं-42 खाता संख्या-05 एवं 06 के कुल 3.95 एकड़ भूमि का निबंधन कराने का आरोप है। उन्होंने निजी आर्थिक लाभ के तहत जमीन का निबंधन कराया था।
विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि राहुल कुमार ने एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए निबंधन कार्य करने के आलावा, सरकारी भूमि का निबंधन जानबूझकर करने का आरोप है। सारे मामले को देवघर डीसी ने गंभीरता से लिया था और सरकार को 25 अगस्त, 2021 को आरोप पत्र के द्वारा कार्रवाई की अनुशंसा भी की थी। पूरे मामले पर विभाग ने उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा था।
समीक्षा के बाद राहुल चौबे के विरुद्ध प्रपत्र क में गठित आरोपों की जांच के लिए झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के आलोक में विभागीय कार्रवाई चलायी जाएगी। इसके लिए रिटायर आईएएस रामाकांत सिंह को जांच संचालन पदाधिकारी नामित किया गया है। अपर समाहर्ता देवघर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी बनाया गया है। जांच के बाद अधिकारी पर दंड तय किया जाएगा।